School Uniforms Supply Scheme for Students in Madhya Pradesh / मध्यप्रदेश में छात्रों के लिए स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना

School Uniforms Supply Scheme for Students in Madhya Pradesh (In English)

छात्रों के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना सुरु की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल वर्दी देना’है जो की 1 से 8 वीं कक्षा मे पढाई कर रही है। इसके अलावा, कक्षा 1 से 8 वीं कक्षा तक पढ़ रहे विशिष्ट पिछड़े वर्ग के लड़कों के लिए वर्दी भी दी जाती है।

स्कूल वर्दी आपूर्ति योजना के लाभ:

  • सरकार अनुसूचित जनजाति की छात्रा के लिए स्कूल वर्दी प्रदान करती है, जो 1 से 8 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं
  • सरकार 1 से 8 वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले विशिष्ट पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी यूनिफार्म प्रदान करती है

स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राएं, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना के लिए पात्र हैं

स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण

स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  1. आवेदक को मध्यप्रदेश में कलेक्टर, सहायक आयुक्त और जनजातीय कल्याण विभाग के जिला संगठनकर्ता से मिलना चाहिए
  2. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य में संबंधित स्कूल के हेडमास्टर की भी यात्रा करता है

संदर्भ और विवरण:

  1. मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए स्कूल वर्दी की आपूर्ति योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.mp.gov.in/web/tribal/uniformsupply

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