Widow Pension Scheme for Women in Haryana (In English)
महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश की विधवा तथा अन्य महिलाओको आर्थिक मदत देना है. इस योजना के अन्तर्गत विधवा तथा अन्य महिलाओको पेंशन सुविधा दी जाएगी. सरकार विधवा को प्रति माह १,६०० रूपए तक की धन राशि प्रदान करेगी. आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष तथा उसके ऊपर होनी चाहिए.
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लाभ:
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश की विधवा तथा अन्य महिलाओको को वित्तीय सहायता (एक औरत जो अपने पति को खो दिया है) प्रदान करना है
- सरकार विधवा को प्रति माह १,६०० रूपए तक की धन राशि प्रदान करेगी
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए
- आवेदक पति, माता-पिता और बेटे के बिना विधवा या बेसहारा महिला होनी चाहिए
- आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष तथा उसके ऊपर होनी चाहिए
- सभी स्रोतों से आवेदक की आय 2,00,000 लाख प्रतिवर्ष रुपये के नीचे होनी चाहिए
आवेदक परित्याग या शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण बेसहारा होना चाहिए: - विवाहित महिलाओं के मामले में पति; या
- अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड यदि कोई हो
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाता विवरण
कैसे हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करे:
- आवेदक आवेदन पत्र भरे और सभी जरूरी दस्तावेज जोड़े
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद वह फॉर्म हरियाणा में जिला / तालुका के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करे
सन्दर्भ और विवरण:
- हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/
- हरियाणा विधवा पेंशन योजना का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ भेट दे: http://socialjusticehry.gov.in/schemes/WIDOW_AND_DESTITUTE_WOMEN_PENSION.pdf
- हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक फार्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे: http://socialjusticehry.gov.in/Website/WP.pdf