Aasara Pension Scheme, Telangana

To provide financial and social security to the vulnerable sections across the state

आसरा पेंशन योजना, तेलंगाना: राज्य भर में कमजोर वर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

आसरा पेंशन योजना राज्य में वृद्ध, विधवाओं, ताड़ी निकालने वालों, बुनकरों, बीड़ी श्रमिकों, विकलांगों, फाइलेरिया और एचआईवी मरीजों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना राज्य भर में इन कमजोर समूहों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना इन लोगों को सम्मान के साथ सामाजिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने में मदद करेगी। यह उन्हें उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और आगे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगी। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट @aasara.telangana.gov.in पर पंजीकरण और आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन संबंधित इलाकों के सेवा केंद्रों/निगमों में भी किए जा सकते हैं। यह योजना वास्तविक आवश्यकता में कमजोर वर्गों को मुख्य सहायता प्रदान करेगी।

योजना अवलोकन:

योजना का नाम: आसरा पेंशन योजना
योजना के तहत: तेलंगाना सरकार
लॉन्च वर्ष: २०१४
लाभार्थी: राज्य में बुजुर्ग, विधवाएं, ताड़ी निकालने वाले, बुनकर, बीड़ी मजदूर, विकलांग, फाइलेरिया और एचआईवी के मरीज
लाभ: मासिक पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा
संशोधित पेंशन राशि:
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए – रु. ३,०००/- प्रति माह
  • अन्य सभी के लिए – रु. २,०००/- प्रति माह
प्रमुख उद्देश्य: राज्य भर में कमजोर वर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
आधिकारिक वेबसाइट: aasara.telangana.gov.in

योजना के उद्देश्य और लाभ:

  • योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए योजना बनाना है।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य में कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • राज्य के सभी वृद्ध, विधवाएं, ताड़ी निकालने वाले, बुनकर, बीड़ी मजदूर, विकलांग, फाइलेरिया और एचआईवी मरीज इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
  • सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति माह रु. ३,००० और अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रति माह रु. २,०००।
  • यह योजना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी इस योजना के तहत कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित होगा।

पात्रता:

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यह योजना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू है।
  • बुजुर्ग / वृद्ध वर्ग के लिए आवेदक की आयु ६५ वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार में केवल १ पेंशन लागू है, ऐसे मामलों में महिला आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
  • विधवा वर्ग के लिए आवेदक की आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह आदिम और कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित होना चाहिए।
  • ताड़ी टैपर/बुनाई श्रेणी के लिए आवेदक की आयु ५० वर्ष से अधिक होनी चाहिए और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में ताड़ी टैपिंग/बुनाई के पेशे में होना चाहिए।
  • विकलांग/एचआईवी मरीजों की श्रेणी के लिए किसी भी आयु वर्ग के आवेदक पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण
  • पते का सबूत
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के मामले में) / टोडी टैपर या बुनकरों की सहकारी समिति में पंजीकरण की जेरोक्स प्रतियां / सदरम प्रमाण पत्र (विकलांगों के लिए)
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑफलाइन आवेदन करते समय आवेदक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है।
  • इसे भरें, दस्तावेज संलग्न करें और इसे क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू ग्राम राजस्व कार्यालय / ग्राम पंचायत कार्यालय या बिल कलेक्टर कार्यालय में जमा करें।
  • फॉर्म और दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद आवेदक को पेंशन की सुविधा जारी की जाएगी।
  • ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को सबसे पहले ग्रेटर वारंगल नगर निगम की वेबसाइट @gwmc.gov.in पर जाना होगा।

  • पेंशन आवेदन के बाद ऑनलाइन आवेदन अनुभाग तक स्क्रॉल करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से उसी का सत्यापन करवाएं।
  • नाम, आधार संख्या, इलाके, लिंग, जाति, पता, आयु, आदि जैसे आवश्यक विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
  • फिर आवेदक को आवेदन और पेंशन की स्थिति की जांच के लिए आधिकारिक आसरा वेबसाइट @aasara.telangana.gov.in पर जाना होगा।

  • त्वरित खोज टैब पर क्लिक करें और पेंशनभोगी विवरण खोजें विकल्प चुनें।
  • आईडी, जिला, मंडल, पंचायत, नाम और परिवार के मुखिया जैसा लागू हो दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें।
  • आवेदक भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
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