Ashram Schools for Scheduled Caste Students in Uttarakhand (In English)
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालय प्रणाली समाज कल्याण विभाग (उत्तराखंड सरकार) द्वारा शुरू की गई है। आश्रम विद्यालय को राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक प्रगति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किया है। इन आश्रम विद्यालय में, सरकार बच्चों को कक्षा 1 से 10 वीं तक मुफ्त शिक्षा, आवास, कपड़े और भोजन प्रदान करती है।
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालयों का लाभ:
- आश्रम विद्यालयों में, सरकार कक्षा 1 से 10 वीं तक मुफ्त शिक्षा, आवास, कपड़े और भोजन आदि प्रदान करती है।
- इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार के बच्चे,जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नही कर पाते हैं और दे गरीब परिवार से होते है उन्हें इस आश्रम विद्यालय में प्रवेश मिलेगा
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालयों की पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य के निवासी होना चाहिए
- बच्चों को अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित होना चाहिए
उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालयों के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- माता पिता का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
नीचे दिए गए उत्तराखंड में छह आश्रम विद्यालय हैं:
- राज्य आश्रम विद्यालय, अल्मोड़ा जिला, 1 से 5 वीं कक्षा के लिए
- राज्य आश्रम विद्यालय, पौड़ी 1 से 5 वीं कक्षा के लिए
- राज्य आश्रम विद्यालय, रुद्रपुर 1 से 5 वीं कक्षा के लिए
- राज्य आश्रम विद्यालय, देहरादून 1 से 5 वीं कक्षा के लिए
- राज्य आश्रम विद्यालय, चैमोली जिला ६वी से ८ वीं कक्षा के लिए
- राज्य आश्रम विद्यालय, नैनीताल जिला 6 वीं से 10 वीं कक्षा के लिए
आवेदन की प्रक्रिया:
- प्रवेश के लिए, आवेदक को उत्तराखंड में आश्रम अधीक्षक से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग से भी संपर्क करें
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आश्रम विद्यालयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare