हरियाणा में डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना
डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और हरियाणा राज्य सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पेश की गई है ताकि वे आर्थिक रूप से समर्थन कर सकें। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जीवन में आने वाली बीमारियों के इलाज के लिए १०० % वित्तीय सहायता प्रदान करना है जैसे की हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी / डायलिसिस, कैंसर सर्जरी / कीमोथेरेपी / रेडियोथेरेपी आदि योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उम्मीदवार को संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल अनुमानित लागत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है और कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है।
डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के लाभ:
- अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना उपचार शुरू करने के लिए आवश्यक सभी लागत प्रदान करके लाभ प्रदान करती है। नीचे दी गई वित्तीय सहायता की दरें
- हार्ट सर्जरी: १,२५ लाख रुपये
- गुर्दे की सर्जरी / डायलिसिस: ३.५ लाख रुपये
- कैंसर सर्जरी / कीमोथेरेपी / रेडियोथेरेपी: १.७५ लाख रुपये
- ब्रेन सर्जरी: १.५० लाख रुपये
- किडनी / अंग प्रत्यारोपण: १.५० लाख रुपये
- स्पाइनल सर्जरी: १.०० लाख रुपये
- अन्य जानलेवा बीमारियाँ: १.०० लाख रुपये
- उपचार की अनुमानित लागत का १०० % सीधे संबंधित अस्पताल में जारी किया जाएगा।
डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- आवेदक का संबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक की आय १ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो लोग बड़ी बीमारियों से पीड़ित है जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता होती है जैसे कि किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर, मस्तिष्क या कोई अन्य जानलेवा बीमारी जिसमें घुटने की सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी शामिल हैं,वह इस योजना के लिए पात्र है।
डॉ अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना को लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र
- मूल अनुमानित लागत प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित आवेदन पत्र में चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन करना होंगा।
- उम्मीदवार दिए गए लिंक https://govinfo.me/wp-content/
uploads/2016/08/application_ form_for_medical_aid.pdf पर जाकर आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है। - आवेदन की सिफारिश डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के महागठबंधन के सदस्यों या स्थानीय संसद सदस्यों (लोकसभा या राज्य सभा) द्वारा या संबंधित जिला के जिलाधिकारी और कलेक्टर / उपायुक्त या सचिव द्वारा की जाएगी। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभागों के प्रभारी विधिवत रूप से भरा हुआ, सर्जरी की तारीख से कम से कम १५ दिन पहले निदेशक, डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन, 15, जनपथ, नई दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। प्राप्त सभी आवेदनों को डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन में संसाधित किया जाएगा।
संपर्क विवरण:
- आवेदक उम्मीदवार, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, वे संबंधित अस्पताल या सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक से संपर्क कर सकते है।
संदर्भ और विवरण:
- इस योजना के अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: http://scbchry.gov.in/dr_ambedkar_medical_aid_scheme.html
- https://govinfo.me/wp-content/uploads/2016/08/application_form_For_medical_aid.pdf