Financial Assistance Scheme for Inter-Caste/Inter-Religion Marriage in Uttarakhand (In English)
अंतर जाति/अंतर धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना समाज कल्याण विभाग (उत्तराखंड सरकार) द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए प्रति जोड़ी 10,000 / रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
उत्तराखंड में अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ:
- सरकार इंटर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए प्रति जोड़ी 10,000 / – एक बार अनुदान के रूप में दिया जाता है।
उत्तराखंड में अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक जोड़े को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- अंतर-जाति/अंतर-धर्म विवाह करने वाले इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं
उत्तराखंड में अंतर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विवाह प्रमाणपत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को संबंधित जिला / तालुका में उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में अंतर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए अधिक वित्तीय सहायता योजना के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/57-social-assistance-prograame