Financial Assistance Scheme for Inter-Caste/Inter-Religion Marriage in Uttarakhand / उत्तराखंड में अंतर जाति/अंतर धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना

Financial Assistance Scheme for Inter-Caste/Inter-Religion Marriage in Uttarakhand (In English)

अंतर जाति/अंतर धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना समाज कल्याण विभाग (उत्तराखंड सरकार) द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए प्रति जोड़ी 10,000 / रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उत्तराखंड में अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ:

  • सरकार इंटर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए प्रति जोड़ी 10,000 / – एक बार अनुदान के रूप में दिया जाता है।

उत्तराखंड में अंतर जाति/अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक जोड़े को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. अंतर-जाति/अंतर-धर्म विवाह करने वाले इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं

उत्तराखंड में अंतर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. रहिवासी प्रमाणपत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. विवाह प्रमाणपत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आवेदक को संबंधित जिला / तालुका में उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए

संदर्भ और विवरण:

  1. उत्तराखंड में अंतर जाति / अंतर-धर्म विवाह के लिए अधिक वित्तीय सहायता योजना के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/57-social-assistance-prograame

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