महाराष्ट्र में राशन कार्ड कैसे प्राप्त करे ?
राशन कार्ड क्या है?
भारत देश में राशन कार्ड मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों (गेहूं और चावल) और ईंधन (एलपीजी और केरोसिन) सब्सिडी प्राप्त करते समय उपयोग किया जाता है। राशन कार्ड सभी राज्यों में कानूनी दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किया जाता है । खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी को अधिकार दिये है।नागरिकों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा जो स्थायी रूप से राज्य में रहता है। नागरिक का नाम, आयु और राष्ट्रीयता यह प्राथमिक पहचान का आश्वासन देता है । यह सार्वजानिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राशन कार्ड के प्रकार:
- राज्य सरकार लोगों के आर्थिक स्थिति के आधार पर राशन कार्ड तीन प्रकार की श्रेणियां में जारी किये जाते है।
- गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
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अंत्योदय कार्ड (एवाईवाई)नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय कार्ड (एवाईवाई) श्रेणी में आते है, उनको आर्थिक रूप से विशेष लाभ प्रदान किया जाता है।शिक्षा के लिए ऋण, घर, स्व:रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार खाद्यान्न और ईंधन प्रदान करता है।राशन कार्ड के लाभ:राशन कार्ड का उपयोग विभिन्न राशन की दुकानों से कम कीमत पर विभिन्न खाद्यान्न और ईंधन खरीदने के लिए किया जा सकता है।यह अन्य कानूनी दस्तावेज जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र,पासपोर्ट और कई अन्य दस्तावेजों प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है।राशन कार्ड का उपयोग कमी और युद्ध का समय खाद्यान्न और ईंधन प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा किया जाता है।राज्य में राशन कार्ड का उपयोग सरकारी अधिकारियों से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता:आवेदक और उसके परिवार के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।आवेदक और उसके परिवार के सदस्य का वित्तीय संबंध महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से होना चाहिए।आवेदक और उसके परिवार के सदस्य करीबी रिश्तेदार होने चाहिए।राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:परिवार का मुखिया की पासपोर्ट आकार की तस्वीर होनी चाहिए।आवेदक का पहचान पत्र / पानी का बिल / बिजली बिल / टेलीफोन बिल / पासपोर्ट होना चाहिए।परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र / मैट्रिक उत्तीर्ण स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए।आधार कार्ड / नामांकन पावती पर्चीयदि कोई आवेदक पुराना राशन कार्ड रखता है और पिछले एक के लिए समर्पण प्रमाण पत्र या विलोपन प्रमाणपत्र की तुलना में एक नया आवेदन करना होंगापरिवार की पूरी जानकारी होनी चाहिए।आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए।महाराष्ट्र में राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:एक आवेदक एक राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकता है।पहला कदम आवेदन पत्र को संबंधित क्षेत्र कार्यालय या राशन कार्यालय से प्राप्त करना होंगा। आवेदक इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र ऑफलाइन डाउनलोड कर सकता है।आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करें।निचे दिए गये दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को ठीक से भरें।
आवेदन पत्र पर तरीक के साथ निचे हस्ताक्षर करने होंगे और सुनिश्चित करना होंगा की आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी जानकारी सत्य है।
आवेदन पत्र पूरी तरह से भरने के बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न करे और नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय विभाग में जमा करे।संपर्क विवरण:विभाग का नाम: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभागविभाग का डाक पता: मंत्रालय एनेक्सी, मुंबई पिन कोड: ४०००३२ई-मेल: helpline.mhpds@gov.inसंदर्भ और विवरण:दस्तावेज़ और अन्य मदद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखेंमहाराष्ट्र आधिकारिक वेबसाइट: http://mahafood.gov.in/website/english/home.aspx संपर्क विवरण: http://mahafood.gov.in/website/english/Sampark,aspxआवेदन पत्र: http://mahafood.gov.in/website/english/Download.aspxराशन कार्ड:http://www.archive.india.gov.in/howdo/sevice_detail.php?formid=314&service=7