Insurance Schemes for Labourers of Uttar Pradesh

To provide assistance and protect health of the labourers across the state

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उत्तर प्रदेश: असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में गरीब और असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई है। यह योजना असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के तहत लाने के लिए है। इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए रु। ५ लाख तक का मुफ्त कैशलेस उपचार मिलेगा। यह कार्यकर्ता और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से लागू की जाएगी।

योजना का अवलोकन:

योजना का नाम: मुख्मंत्री जन आरोग्य योजना
योजना के तहत: उत्तर प्रदेश सरकार
द्वारा नियोजित: मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ
द्वारा क्रियान्वयन: उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
मुख्य लाभार्थी: राज्य भर में असंगठित श्रमिक और उनके परिवार
लाभ: पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवारों के लिए ५ लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस उपचार
उद्देश्य: असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

योजना के उद्देश्य और लाभ:

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं की किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में सुरक्षा प्रदान करना है।
  • यह योजना श्रमिक के साथ-साथ उनके परिवारों की भी सहायता करेगी।
  • इस योजना के तहत दुर्घटनाओं के मामले में लाभार्थियों को मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
  • यह वित्तीय बाधाओं के बावजूद उचित उपचार को सक्षम करने वाले लाभार्थियों की मदद करेगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी श्रमिकों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
  • यह योजना लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

प्रमुख बिंदु:

  • मुख्मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य के सभी असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को कवर करती है।
  • इस योजना को सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य में असंगठित क्षेत्र को लाने के लिए योजना बनाई गई है।
  • दुर्घटनाओं के मामले में श्रमिक के साथ-साथ उसके परिवार को ५ लाख रुपये तक का निःशुल्क कैशलेस उपचारप्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत पात्र होने के लिए श्रमिक और साथ ही उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम – २००८ और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की धारा १० के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • यह योजना राज्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के साथ-साथ राज्य एजेंसी व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवाओं के माध्यम से लागू की जाएगी।
  • यह योजना राज्य में पंजीकृत सभी असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को कवर करने के लिए है।
  • इस योजना के साथ ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना भी शुरू की है।
  • मुख्मंत्री जन आरोग्य योजना असंगठित श्रमिक और परिवार के सदस्यों को असामयिक दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सहायता प्रदान करेगी।
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