पत्रकार परिवार सुरक्षा योजना २०२१, त्रिपुरा: राज्य के मृत पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
त्रिपुरा राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार, ६ जुलाई, २०२१ को ‘पत्रकार परिबार सुरक्षा योजना २०२१’ को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उन पत्रकारों के परिवारों का कल्याण करना है जिन्होंने अपनी सेवा की अवधि के दौरान अथक रूप से काम किया लेकिन अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार, ऐसे पत्रकारों के परिवारों का समर्थन करने के लिए, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, राज्य सरकार ने परिवार के लिए ५००० रुपये प्रति माह मासिक पेंशन की घोषणा की है। यह राज्य में मृत पत्रकारों के परिवारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम: | पत्रकार परिवार सुरक्षा योजना २०२१ |
योजना के तहत: | त्रिपुरा सरकार |
द्वारा अनुमोदित: | त्रिपुरा राज्य मंत्रिमंडल |
अनुमोदन का दिनांक: | ६ जुलाई २०२१ |
लाभार्थी: | राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार |
लाभ: | मासिक पेंशन के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा |
पेंशन राशि: | रु. ५०००/- प्रति माह |
प्रमुख उद्देश्य: | राज्य के मृत पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मृत पत्रकारों के परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना का उद्देश्य उन सभी पत्रकारों के परिवारों को कवर करना है जिन्होंने अपनी सेवा के समय अपनी जान गंवाई।
- योजना के तहत पात्र पत्रकार के परिवार को ५००० रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- वित्तीय सहायता परिवारों को उनके अस्तित्व और जरूरत के समय में मदद करेगी।
- यह योजना पत्रकारों के परिवारों को इस योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित होगा।
पात्रता:
- राज्य का स्थायी निवास (कम से कम १० साल के लिए)।
- एक मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में मृत पत्रकार की सेवा की अवधि न्यूनतम १० वर्ष होनी चाहिए।
- किसी मीडिया संगठन से दिवंगत पत्रकार का १० वर्ष का कार्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- परिवार का कोई भी कानूनी सदस्य जिसमें १८ साल से कम उम्र के लोग भी शामिल हैं, मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- ६ जुलाई, २०२१ को, त्रिपुरा राज्य मंत्रिमंडल ने सेवा के समय अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों का समर्थन करने के लिए पत्रकार परिबार सुरक्षा योजना २०२१ को मंजूरी दी।
- योजना का विवरण कैबिनेट प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री श्री रतन लाल नाथ द्वारा प्रदान किया गया है।
- यह योजना मुख्य रूप से राज्य में मृत पत्रकारों के परिवारों के कल्याण के लिए स्वीकृत है।
- इस योजना के तहत पात्र पत्रकारों के परिवारों को ५००० रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- १८ साल से कम उम्र के लोगों सहित परिवार के किसी भी कानूनी सदस्य को सहायता राशि के लिए अनुमति दी जाएगी।
- पत्रकार के परिवारों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- परिवार के सदस्य को लाभ प्राप्त करने के लिए आईसीए विभाग के निदेशक को आवेदन करना होगा।
- आवेदनों के अनुमोदन/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने के लिए ८ सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
- आवेदन की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी और फिर उसी के अनुसार उसे स्वीकृत/अस्वीकार किया जाएगा।
- स्वीकृत आवेदकों को पेंशन की राशि अगले महीने से सीधे उनके बैंक खातों में मिल जाएगी।
- यह सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी पत्रकारों के परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।