किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड भारत देश में किसानों को प्रदान किया जाता है ताकि वे किसान सस्ती ऋण का उपयोग कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआय) ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर १९९८-९९ में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की अवधारणा शुरू की है, ताकि देश के किसानों को आसानी से सुलभ नकद ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बिना किसी झंझट के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है जैसे कि बैंकों द्वारा बार-बार की जाने वाली क्रेडिट स्क्रीनिंग प्रक्रिया से किसानों को झंझट करने की आवशकता नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की कुछ खासियत यह है कि यह पुनर्भुगतान के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है, जिसे खराब फसल के मौसम जैसी अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें अवधि के विस्तार की अवधि चार साल तक होती है, और इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड पांच साल तक वैध होता है और वार्षिक नवीकरण पर निर्भर होता है। किसान कार्ड निकासी के माध्यम से या बैंक निकासी पर्ची के माध्यम से जमा राशी का उपयोग कर सकते है और अपने लेनदेन का विवरण देखने के लिए बैंक का पासबुक भी रख सकते है। यह योजना फसल की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, फसल कटाई के बाद का खर्च, उत्पादन विपणन ऋण, किसान के घर की खपत आवश्यकताओं, कृषि संपत्ति के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि के लिए संबद्ध गतिविधियां, जैसे पशु की दूध की दुकान, अंतर्देशीय ई मत्स्य पालन और फूलों की खेती, बागवानी आदि के लिए भी आवश्यक कार्यशील पूंजी का उपयोग कर सकते है।
Kisan Credit Card (In English)
किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ:
- लचीला चुकौती विकल्प
- परेशानी से मुफ्त प्रक्रिया
- एकल ऋण सुविधा / सभी कृषि आवश्यकताओं के लिए अवधि ऋण
- किसानों को आसानी से क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है, जो किसानों के ब्याज के बोझ को कमी करने में सक्षम बनाता है।
- किसानों को उर्वरक, बीज, आदि की खरीदने के लिए मदत की जाएंगी।
व्यापारियों / विक्रेताओं से नकद छूट का लाभ उठाने में सहयता प्रदान करता है। किसी भी मौसमी मूल्यांकन के बिना ३ साल तक की अवधि के लिए क्रेडिट उपलब्ध किया जाएंगा। कृषि आय स्रोतों से अधिकतम क्रेडिट सीमा निर्धारित करता है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा की जाने वाली नकद निकासी पर बनाया जाता है, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के भीतर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बार फसल कटाई का मौसम खत्म होने के बाद पुन: भुगतान किया जा सकता है। कम ब्याज दर मार्जिन, सुरक्षा और प्रलेखन नियम और शर्तें कृषि अग्रिम पर लागू होती है। क्रेडिट को वार्षिक कृषि आवश्यकताओं और खर्चों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम दस्तावेज और अधिकतम लचीलापन से आवश्यक धन की वापसी के लिए पेशकश की जा सकती है। बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार के अनुसार बैंक की किसी भी शाखा से किसी भी तरह की निकासी की जा सकती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता:
- सभी व्यक्तिगत-किसान / संयुक्त उधारकर्ता, जो मालिक-किसान है।
- खेती के लिए किराए पर जमीन लेने वाले किसान, बटाईदार आदि किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- खेती के लिए किराए पर जमीन लेने वाले किसानों का समूह या संयुक्त देयता समूह, जिसमें काश्तकार, बटाईदार आदि शामिल है।
किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण प्रमाण- मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। प्रमाण प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी एक दस्तावेज की आवश्कता है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- आप आपके नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते है।
- गाँव में जाने वाले विपणन अधिकारियों से कृषि उन्नति के लिए बात करे।
- सभी दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीयकरण बैंक की निकटतम शाखा में जमा कर सकते है।
संपर्क विवरण:
- कृपया एसबीआई बैंक की २४x ७ हेल्पलाइन नंबर यानी १८००११२२११ (टोल-फ्री), १८००४२५३८०० (टोल-फ्री) या ०८०-२६५९९९९० पर कॉल करें। देश के सभी लैंडलाइन और मोबाइल फोन से टोल-फ्री नंबर सुलभ है।
संदर्भ और विवरण:
- https://www.sbi.co.in/portal/hi/web/agriculture-banking/kisan-credit-card-kcc
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