Legal Aid to the Women Suffering from Dowry in Uttarakhand (In English)
उत्तराखंड की राज्य सरकार (समाज कल्याण विभाग) उत्तराखंड में दहेज और उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करती है। इस योजना में, दहेज के कारण उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट या न्यायालय में विवाद दर्ज कराया है, फिर सरकार राज्य में ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता का लाभ:
- इस योजना के तहत दहेज के कारण उत्पीडित महिलाओं को जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो तो उस महिला को वाद निस्तारण होने तक रू. 400/- प्रतिमाह का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा
दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की मासिक आय प्रति माह 1000/- से कम होनी चाहिए
- इस योजना के तहत दहेज के कारण उत्पीडित महिला जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो वह इस योजना के लिए पात्र है
दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाणपत्र
- निवास स्थान प्रमाण पत्र
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक महिलाओं को दहेज के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/78-women-welfare