मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) झारखंड: लड़कियों के विवाह के लिए ३०,००० रुपये, आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें
झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के गरीब परिवार के लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) शुरू की है। यह योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए है। गरीब परिवारों के लड़कियों के विवाह के समय राज्य सरकार ३०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों का लड़की की शादी के बोझ को दूर करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सही समय पर लड़कियों का विवाह हो जाये।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) क्या है: राज्य के लड़कियों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है।बेटी की शादी के अवसर पर राज्य के गरीब परिवारों को लड़की के शादी के लिए ३०,००० रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) का उद्देश्य:
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के लड़की के शादी के बोझ को कम किया जाएंगा।
- बेटी के शादी के खर्च के साथ उनकी मदत की जाएंगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) का लाभ:
- यह योजना केवल झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
- यह योजना केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी पारिवारिक की वार्षिक आय ७२,००० रुपये से कम है।
- विवाह अनुदान केवल लड़कियों के विवाह के अवसर पर दिया जाता है / इस योजना के लिए केवल लड़कियों ही पात्र है।
- लड़कियों की उम्र १८ साल के अधिक होना चाहिए और लड़कों की उम्र २१ साल के अधिक होना चाहिए।
- यह योजना केवल गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू है।
- यह योजना केवल लड़की के पहली शादी के लिए लागू है।
- अनाथ लड़किया भी इस योजना के लिए पात्र है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आधार कार्ड / मतदान कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- शादी की कार्ड
नोट: ये आवश्यक दस्तावेजों की मूल सूची है, यदि आवश्यक हो तो दस्तावेजों की अतिरिक्त सूची के लिए अधिकारियों से जांच कर सकते है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (एमकेवाई) आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें?
- मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें या मांता और पिता के अंगूठे की छाप दें।
- आवेदन पत्र को पंचायत, जिला परिषद या सामाजिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- सामाजिक और महिला कल्याण विभाग, झारखंड सरकार इस योजना को लागू करती है।