Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य केवल माता-पिता जिनके केवल बेटी है उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत, गैर-आयकर दाता जोड़ी और केवल 60 वर्ष की आयु के माता- जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है । इस योजना के लाभ पाने के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य नगर अधिकारी / आयुक्त नगर निगम पर आवेदन करना चाहिए। आवेदक को आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की ज़रूरत होती है और संलग्न दस्तावेजों के ज़रिए संलग्न अधिकारी पर आवेदन करना चाहिए
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत, गैर-आयकर दाता जोड़ी और केवल 60 वर्ष की आयु के माता- जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है उन्हें 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनाको लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- केवल युगल जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है
- विधवा महिलाओं जिनके केवल बेटी है और कोई जीवित बेटा पात्र नहीं है
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनाको लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड
- दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र./आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
- दम्पत्ति/एकल दम्पत्ति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं ।
- दम्पत्ति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पत्ति की दशा में एकल फोटो| (इसे चेक करे एवं यह सामग्री पदाभिहित अधिकारी कार्यालय भेजी जाये । इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं ।)
- विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।
- बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि।
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक जो इस योजना के लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, मुख्य नगर अधिकारी / आयुक्त नगर निगम में आवेदन करना चाहिए
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: http://bit.ly/2sWb1W3
संपर्क विवरण:
- शहरी: मुख्य नगर अधिकारी / आयुक्त नगर निगम
- ग्रामीण: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आधिकारिक वेबसाइट: http://bit.ly/2sWb1W3
- http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx