Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana, Rajasthan

To bring ease to the agriculture power consumers in payment of power bills

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना, राजस्थान: बिजली के बिलों के भुगतान में कृषि बिजली उपभोक्ताओं को आसानी लाने के लिए

राजस्थान सरकार ने ९ जून, २०२१ को मुख्यमंत्री किसान मित्रा उर्जाना के मसौदे को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत द्वारा दी गई है। यह योजना कृषि बिजली / बिजली उपभोक्ताओं के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत, कृषि उपभोक्ताओं को न्यूनतम रुपये १००० बिजली बिलों पर प्रति माह दिया जाएगा। इस अनुदान के लिए अधिकतम राशि रुपये १२००० प्रति वर्ष है। बिल राशि के आधार पर बिजली वितरण कंपनियां इस योजना के तहत द्वि-मासिक बिजली बिल जारी करेगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि बिजली उपभोक्ताओं को महामारी स्थितियों में मदद करना है। इसमें सभी उक्त लाभार्थियों को केवल तभी शामिल किया गया है जब पिछले बिजली बिल बकाया उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

योजना अवलोकन:

योजना का नाम: मुख्यमंत्री किसान मित्रा उर्जा योजना
योजना के तहत: राजस्थान सरकार
स्वीकृति तिथि: ९ जून, २०२१
द्वारा स्वीकृत: मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत
लाभार्थि: राज्य के सभी कृषि बिजली उपभोक्ता
लाभ: प्रति माह १००० रुपये की अनुदान / सब्सिडी
उद्देश्य: बिजली के बिलों के भुगतान में कृषि बिजली उपभोक्ताओं को आसानी लाने के लिए।

योजना उद्देश्य और लाभ:

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि बिजली उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत रुपये १००० की न्यूनतम अनुदान / सब्सिडी लाभार्थियों को दिया जाएगा।
  • यह उपभोक्ताओं को दिए गए समय सीमा के भीतर अतिदेय पावर बिलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • इस प्रकार अतिदेय पावर बिल भुगतान के बोझ को कम करेगा।
  • यह एक कल्याणकारी योजना है जो विशेष रूप से महामारी परिस्थितियों के बीच कृषि पावर बिल उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है।
  • राज्य भर में सभी कृषि पावर बिल उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

योजना विवरण:

  • राजस्थान अशोक गेहलोत के मुख्यमंत्री ने ९ जून, २०२१ को मुख्यमंत्री किसान मित्रा उर्जाना के मसौदे को मंजूरी दे दी।
  • इस योजना की घोषणा २०२१-२२ के राज्य के बजट में सेमी द्वारा की गई थी।
  • इस योजना में राज्य में मीट्रिक कृषि पावर बिल उपभोक्ताओं के लिए योजना बनाई गई है।
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी और आयकर भुगतानकर्ता इस योजना के तहत किसी भी अनुदान / सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।
  • इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार रुपये १०००/- हर महीने की अनुदान / सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान करेगी।
  • रुपये १२०००/- प्रति वर्ष की अधिकतम सब्सिडी लाभार्थियों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत, बिजली वितरण कंपनियां द्वि-मासिक आधार पर लाभार्थियों को बिल जारी करेगी।
  • योग्य उपभोक्ताओं को इस योजना के साथ अपने आधार संख्या और बैंक खाते की आवश्यकता होगी।
  • लाभार्थियों को केवल अनुदान राशि मिल जाएगी यदि पिछले बिल बकाया राशि को मंजूरी दे दी जाती है।
  • एक बार सभी बकाया को मंजूरी दे दी गई सब्सिडी / अनुदान राशि को आगामी बिल पर लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।
  • यह योजना उपभोक्ताओं द्वारा अतिदेय पावर बिलों के निपटारे को प्रोत्साहित करती है।
  • यह एक राज्य कल्याण योजना है जो फेमर्स को लाभान्वित करने के लिए योजनाबद्ध है।

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