मुख्यमंत्री कोविड -१९ नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड -१९ विशेष अनुग्रह योजना, एमपी: कोविड-१९ के कारण जान गंवाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान करना।
मध्य प्रदेश सरकार कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कोविद -१९ युक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड -१९ विशेष अनुग्रह योजना नामक दो योजनाएं लेकर आई है। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने १८ मई, २०२१ को की थी। यह कोविड महामारी की दूसरी लहर के इस महत्वपूर्ण दौर में परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कोविड -१९ नियुक्ति योजना के तहत, सरकार उस कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में रोजगार देगी, जिन्होंने कोविड से अपनी जान गंवा दी थी। मुख्यमंत्री कोविड-१९ विशेष अनुग्रह योजना के तहत कर्मचारी की कोविड के कारण मृत्यु होने की स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को तत्काल एक ५ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना अवलोकन:
योजना के नाम: | मुख्यमंत्री कोविड -१९ नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड -19 विशेष अनुग्रह योजना |
योजनाओं के तहत: | मध्य प्रदेश सरकार |
द्वारा घोषित: | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
घोषणा तिथि: | १८ मई २०२१ |
लाभार्थी: | कोविड से जान गंवाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवार |
लाभ: | परिवारों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार और रुपये ५ लाख की तत्काल वित्तीय सहायता। |
उद्देश्य: | कोविड-१९ के कारण जान गंवाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान करना। |
उद्देश्य और लाभ:
- इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की सहायता करना है।
- इन योजनाओं में राज्य के नियमित, स्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य सरकारी कर्मचारियों/कर्मचारियों के सभी परिवार शामिल होंगे।
- कोविड से जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकार सरकारी नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराएगी।
- रुपये की वित्तीय सहायता। मृत्यु की स्थिति में परिवार को तत्काल सहायता के रूप में ५ लाख की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- इन योजनाओं से परिवारों को मदद मिलेगी और इस अभूतपूर्व समय में उनका कल्याण सुनिश्चित होगा।
योजना का विवरण:
- कोविड-१९ के कारण कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविद -१९ नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड -१९ विशेष अनुग्रह योजना योजना लेकर आया है।
- इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने १८ मई २०२१ को की थी।
- इन योजनाओं की घोषणा महामारी की प्रचलित दूसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए की गई है।
- राज्य के नियमित, स्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य सरकारी सेवकों/कर्मचारियों के सभी परिवारों को इन योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कोविड-१९ नियुक्ति योजना के तहत सरकार मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियों में समान रोजगार प्रदान करेगी।
- मुख्यमंत्री कोविड -१९ विशेष अनुग्रह योजना के तहत सरकार रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कर्मचारी की कोविड से मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को ५ लाख रुपये की अनुग्रह राशि।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार आदि भी इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे।
- इन योजनाओं से परिवार के आश्रित सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता और आजीविका के अवसर सुनिश्चित होंगे।
- मुख्यमंत्री कोविड-१९ नियुक्ति योजना १ मार्च, २०२१ से ३० जून, २०२१ तक और मुख्यमंत्री कोविड-१९ विशेष अनुग्रह योजना ३० मार्च, २०२१ से ३१ जुलाई, २०२१ तक लागू रहेगी।
- योजनाओं की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने उन सभी सरकारी कर्मचारियों की भी प्रशंसा की जो महामारी के बीच लगातार काम कर रहे हैं।
- उन्होंने यह भी कहा, कई राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोविड के कारण ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी और इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों के परिवारों का कल्याण और सहायता अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।