Nirman Shramik Pucca Ghar Yojana

निर्माण श्रमिक पक्के घर योजना

भारत देश में उड़ीसा राज्य देश भर के निर्माण स्थलों के लिए श्रमिकों को प्रदान करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसी कारन से हम इतने बड़े निर्माण स्थलों को देखते है। लेकिन कभी किसीने ने सोचा है कि श्रमिक का जीवन कितना कठिन है? उनके पास पक्का घर नहीं है, बिजली, पानी, सफाई और आश्रय जैसी कोई सुविधा नहीं है। देश में विडंबना यह है कि जो श्रमिक दूसरों के लिए मजबूत इमारतें बनाते है, उनके पास केवल रहने के लिए घर नहीं होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निर्माण श्रमिक पक्के घर योजना को शुरू किया है जिसके तहत श्रमिक को घरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुदान और सुविधाओं तक पहुँचने के लिए मदत की जाएंगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के पास ५  साल का न्यूनतम पंजीकरण की आवश्यकता होती है, यदि श्रमिक न्यूनतम ५ साल के लिए पंजीकृत है, तो वह अनुदान के लिए पात्र है। यह योजना बहुत ही लचीली है और इसमें उन श्रमिकों को शामिल किया गया है जो राज्य में नहीं है।

 निर्माण श्रमिक पक्के घर योजना के लाभ:

  • घर का निर्माण करने के लिए अनुदान: इस योजना के तहत पक्के घर (मकान) का निर्माण करने के लिए श्रमिक को १ लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएंगा।
  • पेंशन: इस योजना में प्रावधान है की जिसके तहत श्रमिक को ६० साल की आयु के बाद ५०० रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के बाहर गए श्रमिक को शामिल किया गया: इस योजना के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उन श्रमिकों को शामिल किया गया है जो राज्य में नहीं है, लेकिन उड़ीसा राज्य के निवासी है और न्यूनतम ५ साल के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये है।
  • योजना के साथ साथ अन्य खर्चों को कवर किया जाएंगा: यह योजना श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए अन्य खर्चों को भी कवर करने की योजना बना रही है, जैसे की शैक्षिक खर्च और मृत्यु बीमा प्रदान किया जाएंगा।

निर्माण श्रमिक पक्के घर योजना के लिए पात्रता:

  • श्रमिक उड़ीसा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • श्रमिक को ओडिशा भवन और ओडिशा निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में ५  साल के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • बीपीएल कार्ड
  • ओडिशा भवन व ओडिशा निर्माण कामगार कल्याण मंडल के समझौते के कागज पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
  • निर्माण कंपनी से प्रमाणपत्र जिसमे श्रमिक काम कर रहा है और किस राज्य में श्रमिक काम कर रहा है यह नमूद होना चाहिए।
  • निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल (यदि कोई हो), ड्राइविंग लाइसेंस)
  • आधार कार्ड

आवेदन पत्र:

योजना का लाभ पाने के लिए और अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को केवल जिला श्रम अधिकारी से संपर्क करे और अनुदान के लिए आवेदन करें। प्रक्रिया बहुत सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

संपर्क विवरण:

  • ओडिशा भवन एव ओडिशा निर्माण कामगार कल्याण मंडल
  • श्रम आयुक्त का कार्यालय, ओडिशा
  • पता: यूनिट-३, खारवेल नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा

 फोन / फैक्स:

  •  +९१६७४-२३९००७९
  • +९१६७४-२३९००२८
  • +९१६७४-२३९००१३

ईमेल:

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