Prabhat Scheme for Welfare of Sex Workers in Goa / गोवा में लैंगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रभात योजना

प्रभात योजना यह योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सरकार यौनकर्मियों को तकनीकी / व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और उनके दिन जीवन के लिए रोजगार की मदत करता है। प्रभात योजना के द्वारा यौनकर्मियों के पुनर्वसन और उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके यौनकर्मियों और महिलाओं को जो गोवा के निवासी हैं ऐसे लोगो को रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के अन्तर्गत रूपए 2500 / – प्रति माह मदत राशि आवंटित की जाती है। इस योजना की शुरुवात २७ जून 2013 में हुई है।

गोवा प्रभात योजना के लाभ:

  • इस योजना के अन्तर्गत रूपए 2500 / – प्रति माह मदत राशि आवंटित की जाती है।
  • इस योजना के तहत सरकार यौनकर्मियों को तकनीकी / व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और उनके दिन जीवन के लिए रोजगार की मदत करता है।
  • प्रभात योजना के द्वारा यौनकर्मियों के पुनर्वसन और उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके यौनकर्मियों और महिलाओं
  • को जो गोवा के निवासी हैं ऐसे लोगो को रोजगार के अवसर पैदा करना है।

गोवा प्रभात योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  • महिलाओं और बच्चों को जो वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार होते हैं ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदक गोवा राज्य का निवासी होना चाहिए।

गोवा प्रभात योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पहचान के सबूत
  • निवासी प्रमाण पत्र

कैसे गोवा प्रभात योजना के लिए आवेदन करे:

  • आवेदक महिला एवं बाल विकास विभाग गोवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी को भेट दे।
  • आवेदक गोवा में महिला एवं बाल विकास विभाग भेट दे।

सन्दर्भ और विवरण:

  • गोवा प्रभात योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ भेट दे: http://www.dwcd.goa.gov.in/

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