A death certificate may not be the document anyone wants to think about, but it does have an important purpose. There are several reasons why you may need to obtain a death certificate, typically to serve as proof for legal purposes. Fortunately, it can be fairly easy for an immediate family member to get a copy of this particular document. It is essential to register death to prove the time and date of death, to establish the fact of death for relieving the individual from social, legal and official obligations, to enable settlement of property inheritance, and to authorities the family to collect insurance and other benefits.
Required eligibility and conditions for applying Death Certificate:
- Every death is to be reported and registered within 21 days at the place of its occurrence in the prescribed reporting forms. In following cases, persons are required to register
- When the Death has taken place in a house then head of the house or nearest relative of the head of the house or oldest person in the family
- When the Death had taken place outside the house
- In a Hospital/Health Centre, Maternity Home or other like institutions: Medical Officer In charge or any officer authorized by him
- In a Jail: Jail In charge
- In a Hospital, Dharmshala, Boarding House: Person In-charge
- In a Moving Vehicle: Person In charge of the Vehicle
- Found deserted in a public place: Headman of the Village/In-charge of the local police station
Information required for applying Procedure for Application of Death Certificate:
- Name of the deceased
- Age of deceased and sex (Male/Female)
- Name of the Father/Husband of the deceased
- Place of death, Hospital/House (with details)
- Date of death
- Purpose for which this Certificate is required
- Relationship of the applicant with the deceased
Documents required for Death Certificate:
- Proof of Death of the deceased
- An affidavit specifying the date and time of death
- A copy of the ration card for proof of identity
- In case of Medico-legal cases.
- FIR
- Post Mortem Report
- Form-2 given By Concerned Police Authorities
Application Procedure:
- For Death Certificate registration can be done online or offline. For online registration, application form can be submitted through EJanma services available at ejanma.kar.nic.in
- The applicant can visit nearest District Statistical Office and can register the Death by submitting a required application form along with all relevant documents.
- Enter the username and password and click on “Logon” Button, if your username and password match with the one already registered.
- In order to do ‘Death Registration’, click on ‘Death Registration’ button
- After filling all the above necessary details correctly as per the form you have submit it.
- You will have to pay the EJanMa center prescribed fees, then upload and submit a Death certificate application form to online. After filling that application form you will be given an Application number which can be used later on to check the Death certificate status details.
- Please note that the Death certificate will be only issued if the application of Death certificate details matches the Death records by Hospital submitted to Government.
How to Check Death Certificate Application Status Online?
After applying for a Death certificate you can later, check the status of the applied application through online. You will require your Application number for checking its status. So, follow these steps to check the status.
- First, you have to go to EJanma official sites: http://164.100.80.18/ejanma_3/frmApplicationStatus.aspx
- Then fill your application number
- Then click on Submit button and can check its status through online
Contact Details:
- Chief Registrar of Births and Deaths and Additional Director, Directorate of Economics and Statistics, 7th Floor, Vishveshwaraya Main Tower, Dr. B. R. Ambedkar Veedhi, Bangalore. 560001
- Telephone: 080-22869741.
- E-mail-Id: crbdkar@gmail.com
- Help Line No: 1800-425-6578
Reference and Details:
- To know more information related to the Death certificate visit: http://164.100.80.18/ejanma_3/frmPublicHome.aspx
कर्नाटक में मौत प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए प्रक्रिया
मौत का प्रमाण पत्र एक एसा दस्तावेज जिसे किसी के बारे में कोई सोचना नई चाहेगा, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपको मौत के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों हो सकती है, खासकर कानूनी उद्देश्यों के लिए सबूत के रूप में काम करने के लिए। सौभाग्य से, एक परिवार के सदस्य इस विशेष दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना काफी आसान हो गया है। व्यक्ति को सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक दायित्वों से राहत देने के लिए या मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने, संपत्ति के उत्तराधिकार के निपटान को सक्षम करने के लिए या मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने और परिवार को बीमा और अन्य मिलने के लिए मृत्यु को प्रमाणित करना आवश्यक है
मौत प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- प्रत्येक मौत की रिपोर्ट और निर्धारित रिपोर्टिंग फॉर्मों में 21 दिनों के भीतर दर्ज की जाती है। निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों को पंजीकरण करना आवश्यक है
- जब मौत एक घर में हो गई है तो घर के वरिष्ठ या घर के वरिष्ठ के निकटतम रिश्तेदार या परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति पंजीकरण करेगा।
- जब मौत घर के बाहर जगह ले ली थी
- अस्पताल / स्वास्थ्य केंद्र, मातृत्व गृह या अन्य संस्थानों जैसे: चिकित्सा अधिकारी प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी
- एक जेल में: जेल इन प्रभारी
- एक अस्पताल में, धर्मशाला, बोर्डिंग हाउस: व्यक्ति प्रभारी
- एक चलती वाहन में: वाहन के प्रभारी व्यक्ति
- किसी सार्वजनिक स्थान पर पलायन मिला: गांव के प्रमुख / स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी
आवेदन करने के लिए आवश्यक जानकारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए प्रक्रिया:
- मृतक का नाम
- मृतक और लिंग की आयु (पुरुष / महिला)
- मृतक के पिता / पति का नाम
- मौत का स्थान, अस्पताल / घर (विवरण के साथ)
- मौत की तिथि
- उद्देश्य जिसके लिए यह प्रमाणपत्र आवश्यक है
- मृतक के साथ आवेदक का रिश्ते
मौत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- मृतक की मौत का सबूत
- एक शपथ पत्र जो मृत्यु की तारीख और समय निर्दिष्ट करता है
- पहचान के सबूत के लिए राशन कार्ड की एक प्रति
- मेडिको-कानूनी मामलों के मामले में
- प्राथमिकी
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
- संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए फॉर्म -2
आवेदन की प्रक्रिया:
- मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, आवेदन फार्म ejanma.kar.nic.in पर उपलब्ध Ejanma सेवाओं के माध्यम से जमा किया जा सकता है
- आवेदक निकटतम जिला सांख्यिकी कार्यालय में जा सकते हैं और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवश्यक आवेदन फार्म जमा कर मौत का पंजीकरण कर सकते हैं।
- उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और “लॉगऑन” बटन पर क्लिक करें
- ‘मृत्यु पंजीकरण’ करने के लिए, ‘मृत्यु पंजीकरण‘ बटन पर क्लिक करें
- उपरोक्त सभी आवश्यक विवरणों को फॉर्म के अनुसार सही ढंग से भरने के बाद, आपने इसे जमा कर दिया है।
- आपको Ejanma केंद्र निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, फिर मौत प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड और जमा करना होगा। उस आवेदन पत्र को भरने के बाद आपको एक आवेदन संख्या दी जाएगी जो मौत के प्रमाण-पत्र की स्थिति की जांच के लिए बाद में इस्तेमाल की जा सकती है।
- कृपया ध्यान दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जाएगा यदि मौत प्रमाण पत्र के आवेदन का विवरण सरकार को पेश अस्पताल द्वारा मृत्यु के रिकॉर्ड से मेल खाता है।
मौत प्रमाणपत्र आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद, आप बाद मे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसकी स्थिति की जांच कर सकते है. इस के लिए आपको अपने आवेदन संख्या की आवश्यकता होगी। तो, स्थिति की जांच के लिए इन चरणों का पालन करें।
- पहले आपको इजामा आधिकारिक साइटें जाना है: http://164.100.80.18/ejanma_3/frmApplicationStatus.aspx
- फिर अपना आवेदन संख्या भरें
- फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें और ऑनलाइन के माध्यम से इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं
संपर्क विवरण:
- जन्म व मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार और अतिरिक्त निदेशक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, 7 वीं मंजिल, विश्वेश्वराय मेन टॉवर, डॉ। बी आर अंबेडकर वीधी, बैंगलोर 560001
- टेलीफोन: 080-2286 9 741
- ई-मेल-आईडी: crbdkar@gmail.com
- सहायता लाइन संख्या: 1800-425-6578
संदर्भ और विवरण:
- मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें: http://164.100.80.18/ejanma_3/frmPublicHome.aspx