UP stamp and Registration Department has taken a major initiative in making registrations of marriage online a lot more easier for couples under the Hindu Marriage Act 1955. This initiative is towards making the registration process easy by bringing this facility for couples online. It was announced by the Supreme Court of India, that it is now mandatory to register a marriage under any of these Acts within 30 days of the solemnization. It is an important document for a couple living in India and traveling abroad. This was really required to keep the state at pace with the rest of the nation in the department of computerization.
Eligibility for applying Marriage Certificate in Utter Pradesh:
- As per the Hindu Marriage Law, the bride should be at least the age of 18 years and the bridegroom of the age of at least 21 years in order to get married
- Neither of the couples should have a living spouse at the time they are applying for marriage certificate
- Both the applicants (husband and wife) should have a sound mind at the time of applying for marriage certificate
- Both the applicant should not be living under any degree of prohibited relationship
Documents needed for applying Marriage Certificate:
- A copy of address proof related to both bride and bridegroom i.e. driving license or ration card or birth certificate or voter ID card or passport or PAN card or Telephone bill.
- A copy of age proof both of bride and bridegroom i.e. birth certificate or school leaving certificate.
- Three photographs pertaining to both the bride as well as the bridegroom.
- A wedding invitation card
- A copy of the SSC certificate of wife and husband.
- An application form A
- There should be at least three witnesses to verify the form with their signature
- These three witnesses should also be present in front of the Registrar office while registration
Application Procedure:
- Open the website of the Uttar Pradesh Stamp & Registration Department at igrsup.gov.in
- Click on the marriage registration link
- Select online form filling
- Enter all your details.
- Scan all the required documents and start uploading them at the right sections.
- Finally, submit your form once you have carefully read it again.
- Once you have submitted you will be sent a unique registration number that you can use at the sub-registrar office.
Application Fees:
- The applicant requires paying prescribed fee charges of Rs. 200/-
- The fee charges should be paid to the counter office related to Marriage Registration.
Contact Details:
- The applicant can contact to the following address for more details: Headquarter Allahabad, Revenue Council Building, Civil Lines Allahabad
- Phone: 0532-2623667
- Fax-0532-2622858
Reference and Details:
- To know more information related to the Marriage certificate visit: http://www.igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
यूपी स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जोड़ों के लिए विवाह ऑनलाइन पंजीकरण को अधिक आसान बनाने में एक बड़ी पहल की है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया था, कि अब यह किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी विवाह को संवैधानिकता के 30 दिनों के भीतर दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। यह भारत में रहने वाले एक जोड़े के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और विदेशों में यात्रा करता है। कम्प्यूटरीकरण विभाग में शेष देश के साथ राज्य को गति देने के लिए वास्तव में यह आवश्यक था।
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र पाने की पात्रता:
- हिंदू विवाह कानून के मुताबिक, एक महिला की उम्र काम से काम १८ साल आवर एक पुरुष की उम्र काम से काम २१ साल होना जरुरी है
- शादी के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के समय जोड़े का कोई भी जीवित पति/ पत्नी नही होना चाहिए
- दोनों आवेदकों (पति और पत्नी) के विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के समय एक स्वस्थ दिमाग होना चाहिए
विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- दूल्हा और दुल्हन के पते के प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र या मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट या पैन कार्ड या टेलीफोन बिल की एक प्रति ।
- दूल्हा और दुल्हन की उम्र प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- दुल्हन और दुल्हन दोनों से संबंधित तीन फोटो।
- एक शादी के निमंत्रण कार्ड
- पत्नी और पति के SSC प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- एक आवेदन पत्र A
- अपने हस्ताक्षर के साथ फार्म को सत्यापित करने के लिए कम से कम तीन गवाह होने चाहिए
- रजिस्ट्रार कार्यालय मे पंजीकरण के सामने ये तीन गवाह भी उपस्थित होना चाहिए
आवेदन की प्रक्रिया:
- igrsup.gov.in पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की वेबसाइट खोलें
- विवाह पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें
- ऑनलाइन फॉर्म भरने का चयन करें
- अपने सभी विवरण दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करें और उन्हें सही वर्गों पर अपलोड करना प्रारंभ करें।
- अंतिम रूप से अपना फॉर्म सबमिट करें, एक बार जब आप ध्यान से इसे फिर से पढ़ लेंगे।
- एक बार सबमिट करने के बाद आपको एक अद्वितीय पंजीकरण नंबर भेजा जाएगा जिसे आप उप-पंजीयक कार्यालय में उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क:
- आवेदक को निर्धारित शुल्क 200/- का भुगतान करना होगा।
- शुल्क विवाह पंजीकरण कार्यालय के संबंधित काउंटर पे जमा करना चाहिए।
संपर्क विवरण:
- आवेदक अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं: मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइंस इलाहाबाद
- फोन: 0532-2623667
- फैक्स: 0532-2622858
संदर्भ और विवरण:
- विवाह प्रमाणपत्र से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए: http://www.igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action