Scholarship Scheme for Scheduled Caste Students in Uttarakhand (In English)
अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जो की कक्षा 9 वीं और 10 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लाभ:
- सरकार 9 वीं और 10 वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है
- छात्रवृत्ति 150/- प्रति माह नॉन-होस्टलर के लिए और रुपये 350 प्रति माह हॉस्टेलर के लिए लगभग १० महीने तक
- सरकार अतिरिक्त अनुदान के रूप मे गैर-हॉस्टेलर के लिए 750 रु और हॉस्टलर के लिए 1000 रुपये वार्षिक प्रदान करती है
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 200000 / – रुपये से नीचे होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- माता-पिता / संरक्षक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को उत्तराखंड में संबंधित स्कूल के हेडमास्टर / प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक उत्तराखंड राज्य में सामाजिक कल्याण विभाग या ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से भी संपर्क करता है
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्ति योजना के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare