shadianudan.upsdc.gov.in उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना: लड़की की शादी के लिए सहायता, ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवेदन की स्थिति की जांच करें
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लड़की की शादी के वित्तीय सहायता के लिए शादी अनुदान योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के लड़की की शादी के खर्च से बचाना है। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।इस योजना के माध्यम से सरकार एक परिवार के पहली २ लड़की के शादी के लिए २०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।आवेदकों को आवेदन पत्र को पूरी तरहा से भरना होंगा और आवेदन पत्र को जमा करना होंगा।
शादी अनुदान योजना: उत्तर प्रदेश राज्य में गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए एक विवाह सहायता योजना है।
शादी अनुदान योजना का लाभ:
इस योजना के माध्यम से सरकार एक परिवार के पहली २ लड़की के शादी के लिए २०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता:
- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग (ईबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय इस योजना के लिए पात्र है।
- योजना मुख्य रूप से केवल गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवार के लिए लागू होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ५६,४६० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ४६,०८० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शादी के समय लड़की की उम्र १८ साल से कम नहीं होनी चाहिए।
शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक और शादी करने वाली लड़की की स्कैन की गई तस्वीर
- स्कैन किया गया हुआ आधार कार्ड
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र (स्कैन की गई प्रतिलिपि)
- शादी का कार्ड (स्कैन की गई प्रति)
- बैंक पासबुक की स्कैन की गई प्रति
शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन कैसे करे:
- उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग (ईबीसी) और अल्पसंख्यकों के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध है, अपनी श्रेणी पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करें आवेदन पत्र को जमा करें।
- शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), जन सुविधा केंद्र (जेएसके) में ऑफलाइन भी किया जा सकता है। आवेदन शादी की तारीख से ९० दिन या शादी होने के ९० दिन के बाद किया जाना चाहिए।
शादी अनुदान योजना की ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जांच करें:
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने के लिए यहां क्लिक करें। अपना जिला चुनें, अपना आवेदन पंजीकरण नंबर दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
संबंधित योजनाएं:
- उत्तर प्रदेश में विवाह सहायता योजना
- गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवार के लिए योजना की सूची
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