Shramik Pension Yojana for Laborer in Jharkhand (In English)
देश में कुल कामकाजी आबादी का लगभग 93.65 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है। असंगठित श्रमिक आम तौर पर जोखिम वाले परिस्थितियों में काम करते हैं, अस्थायी और अनियमित रोज़गार, अनिश्चित कार्य समय और मूल / कल्याण सुविधाओं की कमी आदि। इसके बारे में,श्रमिक को पेंशन प्रदान करने के लिए, झारखंड की राज्य सरकार ने श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार असंघटित श्रमिक को पेंशन प्रदान करती है। हाल ही में, मुख्यमंत्री रघुवार दास ने इस योजना के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की है।
श्रमिक पेंशन योजना के लाभ:
- मजदूरों को वित्तीय सहायता का लाभ
- श्रमिक पेंशन योजना के तहत मजदूर 750 रुपये प्रति माह पेन्शन प्राप्त कर सकता हैं
श्रमिक पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिक इस योजना के लिए पात्र हैं
श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- श्रम कार्ड
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को झारखंड में श्रम विभाग का दौरा करना चाहिए
- आवेदक कलेक्टर कार्यालय, ग्राम पंचायत, और जिला परिषद से भी इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है
संदर्भ और विवरण:
- श्रमिक पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://www.jharkhand.gov.in/