श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना महाराष्ट्र: वृद्धों के लिए मासिक पेंशन योजना
श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना वृद्धावस्था में लाभार्थी को पेंशन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना एक राज्य सरकार की योजना है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ देती है, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना वृद्धावस्था में लोगों को वित्तीय सहायता में मदत करती है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत २०० रुपये प्रति महिना के हिसाब से पेंशन मिलाती थी और महाराष्ट्र राज्य सरकार लाभार्थी को ४०० रुपये प्रति महिना की पेंशन राशि देती है। अब लाभार्थी को ६०० रुपये प्रति महिना की पेंशन राशी मिलती है। श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना के माध्यम से राज्य के निराधार वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना केवल महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों के लिए लागु है या १५ साल से अधिक समय तक महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है। एक वृद्धावस्था व्यक्ति जिसने ६५ वर्ष की आयु पूरी की है और उसके पारिवारिक वार्षिक आय २१,००० रुपये या उससे कम है, वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यह योजना जरूरतमंद व्यक्ति की मदत के लिए लागू की गई है। इस योजना की पेंशन राशि सीधे लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Shravan Bal Rajya Seva Nivrutti Vetan Yojana (In English)
श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना का लाभ:
- लाभार्थी को ६०० रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी को ४०० रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत २०० रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना के लिए पात्रता:
- लाभार्थी ६५ साल या उससे अधिक की आयु वर्ग का होना चाहिए और उस व्यक्ति की परिवार की वार्षिक आय २१,००० हजार रुपये से कम होना चाहिए।
- लाभार्थी गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवार से होना चाहिए।
- १५ साल से लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र
- निवास का प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) होने का सबूत
श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को गांव के तालाटी से संपर्क करना चाहिए।
- आवेदक को तहसील कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।
- शहरोमे संजय गांधी निराधार योजना की प्रक्रिया के लिए संबंधित जिले के जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से आवेदक संपर्क करे।
संदर्भ और विवरण:
- श्रवण बाल राज्य सेवा निवृत्ति वेतन योजना की आधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे