भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (बीएएसवाय) महाराष्ट्र: एससी, एनबी छात्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और नव भुद्ध छात्रों के लिए भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (बीएएसवाय) शुरू की है। यह योजना (अनुसूचित जाती) एससी और (नव बौद्ध) एनबी समुदायों के छात्र जिन्हें पात्र होने के बावजूद कोई सरकारी हॉस्टल आवास नहीं मिला है। १० वीं, ११ वीं, १२ वीं कक्षा में और साथ ही डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में अध्ययन करने वाले एससी और एनबी जातियों के छात्र इस योजना के लिए पात्र है। लाभार्थी को आवास, बोर्डिंग सुविधाओं और अन्य खर्चों के लिए हर साल ५१,००० रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य एससी, एनबी छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और दोनों समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करना है।
स्वाधार योजना क्या है? एससी और एनबी श्रेणी के छात्र जिन्हें पात्र होने के बावजूद हॉस्टल आवास नहीं मिला हो ऐसे छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना है।
स्वाधार योजना का उद्देश्य:
- एससी और एनबी छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मदत करना।
- एससी और एनबी समुदायों को सशक्त बनाया जाएगा।
स्वाधार योजना के लाभ:
- लाभार्थी को हर साल ५१,००० रुपये की वित्तीय सहायता।
- लाभार्थी को बोर्डिंग भत्ता २८,००० रुपये प्रति वर्ष।
- लाभार्थी को लॉजिंग सुविधाएं के लिए १५,००० रुपये प्रति वर्ष।
- व्यय भत्ता के लिए ८,००० रुपये प्रति वर्ष।
- इंजीनियरिंग और चिकित्सा के छात्र को ५,००० रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
- गैर पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्र को २,००० रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वाधार योजना के लिए पात्रता:
- योजना केवल महाराष्ट्र राज्य में लागू है।
- अनुसूचित जाति और एनबी जाती के छात्र योजना के लिए पात्र है।
- १० वी, ११ वी, १२ वी कक्षा और डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में पढ़ रहे छात्र योजना के लिए पात्र है।
- छात्र की पारिवारिक आय २.५ लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को अंतिम परीक्षा में न्यूनतम ४०% अंक प्राप्त होना चाहिए।
- समुदाय के विकलांग छात्रों के लिए ४०% अंक मानदंड लागू नहीं है।
स्वाधार योजना का कार्यान्वयन और विशेषताएं:
- अनुसूचित और एनबी जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना, जिन्हें पात्र होने के बावजूद हॉस्टल आवास नहीं मिला हो।
- ५१,००० रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना को सामाजिक कल्याण विभाग लागु करेगा।
- १० वीं, ११ वीं, १२ वीं, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्र योजना के लिए पात्र है।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं: