Teelu Rauteli Special Pension Scheme for Women in Uttarakhand (In English)
तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरूआत सामाजिक कल्याण विभाग (उत्तराखंड सरकार) द्वारा रीरिक रूप से विकलांग महिला किसानों के लिए सुरु की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार प्रति माह 800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लाभ:
- सरकार प्रति माह 800 रुपये की वित्तीय सहायता विकलांग महिलाओं के लिए प्रदान करती है, जो की राज्य में कृषि कार्य या कृषि संबंधित कार्य मे हैं
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- विकलांग ग्रामीण महिला किसान जिनकी विकलांगता प्रतिशत 20% से 40% के बीच है, इस योजना के लिए पात्र हैं
- तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- एक बार जब महिला 60 साल की उम्र में आती है तो वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र होगी
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के लिए दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण
- मेडिकल बोर्ड से जारी किए गए विकलांग प्रमाणपत्र को 20% से 40% के बीच होना चाहिए
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को संबंधित जिला / तालुका में समाज कल्याण विभाग से मिलना चाहिए
- आवेदक कृषि अधिकारी या ग्राम पंचायत की भी यात्रा करता है
संदर्भ और विवरण:
- तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजन की यात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/114-teelu-rauteli-pension