Vidhur Pension Yojana in Haryana (In English)
हरियाणा सरकार ने विधुर लोगो के लिए एक नयी और अनूठी पेंशन योजना की घोषणा की है जिसका नाम है विधूर पेंशन योजना है. हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही मैं वर्ष 2017-18 में राज्य के वित्तीय बजट में इस योजना की घोषणा की है. विधूर पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार विधूर (मनुष्य जो अपनी पत्नी को खो दिया है) 1600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी.
हरियाणा में विधूर पेंशन योजना का लाभ:
- यह योजना विधुर लोगो को फायदा पहुँचाएगी
- इस योजना के तहत राज्य सरकार 1600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी
- यह योजना राज्य मैं दोनों पुरुषों और महिलाओं में समानता लाएगा
- यह हरियाणा राज्य में पुरुषों के लिए शुरू की एक नई और अनूठी योजना है
हरियाणा में विधूर पेंशन योजना की विशेषताएं:
- हरियाणा सरकार ने विधुर लोगो के लिए एक नयी और अनूठी पेंशन योजना की घोषणा की है जिसका नाम है विधूर पेंशन योजना
- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में वर्ष 2017-18 में राज्य के वित्तीय बजट में इस योजना की घोषणा की है
- यह योजना वास्तव में एक समानता के अधिकार को साबित करता है. पुरुषों को भी अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा
- सफलतापूर्वक इस योजना के कार्यान्वयन के बाद, हरियाणा राज्य देश मैं पुरुषों के लिए ऐसी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य होगा
हरियाणा में विधूर पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए
- एक विधुर (मनुष्य जो अपनी पत्नी को खो दिया है) इस योजना के लिए पात्र हैं
कैसे हरियाणा में विधूर पेंशन योजना के लिए आवेदन करे:
- सरकार जल्द ही अगले वित्तीय वर्ष से पूरे राज्य में इस योजना को शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करेगा
- उसके बाद, आवेदक विधूर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे
सन्दर्भ और विवरण:
- अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट पर जाएँ: http://www.haryana.gov.in/