Working Women Hostel Scheme in Uttarakhand (In English)
वर्किंग महिला छात्रावास योजना उत्तराखंड (महिला एवं बाल विकास) की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि वह काम कर रहे महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध करा सके। अधिक से अधिक महिला बड़े शहरों और शहरी और ग्रामीण औद्योगिक समूहों में रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और आसानी से स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
वर्किंग महिला छात्रावास योजना का लाभ:
- कार्य करने वाली महिलाओं को आवास सुविधा का लाभ मिल सकता है
- जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि के संबंध में भेदभाव के बिना सभी कामकाजी महिलाओं को छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा।
- नौकरी के लिए प्रशिक्षण के तहत महिलाओं के लिए भी इस छात्रावास योजना का लाभ मिलेगा
वर्किंग महिला छात्रावास योजना के लिए पात्रता:
- कार्यरत महिलाओं के लिए योग्यता उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- सभी कार्य महिला इस छात्रावास योजना के लिए पात्र हैं
- कोई भी कामकाजी महिला को छात्रावास में तीन साल से अधिक रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी
वर्किंग महिला छात्रावास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- वर्किंग सबूत
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- निवासी प्रमाण पत्र
संपर्क करने वाले और किससे संपर्क करना है:
- आवेदक को उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से संपर्क करना चाहिए
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में वर्किंग महिला छात्रावास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://wecd.uk.gov.in/pages/display/156-schemes-at-a-glance
- उत्तराखंड पीडीएफ डाउनलोड में वर्किंग महिला छात्रावास योजना: http://wecd.uk.gov.in/files/Women%20Schemes/W_Schemes09.pdf