Beej Bhandwal Yojana in Maharashtra

महाराष्ट्र में बीज भांडवल योजना

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विमुक्त / खानाबदोश(आवारा) जनजातियों / विशेष पिछडे वर्ग के लिए बीज भांडवल योजना शुरू की है।यह योजना महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार विमुक्त / खानाबदोश(आवारा) जनजातियों / विशेष पिछडे वर्ग के समुदाय को २५% पूंजी प्रदान करेगी और उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में मदत की जाएंगी। इस योजना के तहत  सरकार २५,००० रुपये विमुक्त / खानाबदोश(आवारा) जनजातियों / विशेष पिछडे वर्ग के समुदाय को प्रदान करेगी। परियोजना के लिए प्रत्यक्ष ऋण २५,००० रुपये है और २% ब्याज दर पर लाभार्थी को प्रदान किया जाएंगा।इस ऋण का पुनर्भुगतान अवधि ४ साल का है। इस विशेष योजना के माध्यम से लाभार्थी को ५,००,००० रुपये का ऋण प्रदान किया जाएंगा जिसमे बैंक का सहभाग ७५% होंगा और संगठन परियोजना के लिए २५% की भागीदारी प्रदान की जाएंगी। बीज भंडवाल योजना के माध्यम से लाभार्थी को ५,००,००० रुपये का ऋण  ४% की ब्याज दर और ५ साल की पुनर्भुगतान अवधि पर प्रदान किया जाएंगा।आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवारा या आवारा जनजातियों और विशेष पिछडे वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इस योजना का मुख्य उद्देश विशेष पिछड़े वर्ग को आर्थिक विकास करना है और उनको नौकरियां प्रदान करना है।

                                                                             Beej Bhaanddwal Yojana In Maharashtra (In English)

महाराष्ट्र में बीज  भांडवल  योजना का लाभ:

  • इस योजना के तहत विभाग की २५% की भागीदारी रहेंगी और  बैंक द्वारा ७५% वित्त पोषित किया जाएंगी।
  • लाभार्थी को लंबे पुनर्भुगतान का लाभ प्रदान किया जाएंगा।
  • लाभार्थी को कम ब्याज दर का लाभ प्रदान किया जाएंगा।

बीज भांडवल योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  • आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को विमुक्त / खानाबदोश(आवारा) जनजातियों / विशेष पिछडे वर्ग समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र १८ से ४५ साल होनी चाहिए।
  • आवेदक के उप्पर किसी भी सरकारी या वित्तीय संस्थान का ऋण नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए १,२०,००० रुपये होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ९८,००० रुपये होनी चाहिए।
  • परिवार में केवल एक व्यक्ति को ऋण प्रदान किया जाएंगा।

बीज  भांडवल  योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजो को सूची:

  • ऋण आवेदन पत्र।
  • आवेदक का जाति का प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
  • अगर आवेदक ने कुछ तकनीकी प्रशिक्षण किया होंगा तो तकनीकी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की  प्रतिलिपि प्रदान करनी होंगी।
  • आवेदक का राशन कार्ड।
  • पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य है।

संपर्क विवरण:

  • वसंत नायक विमुक्त और खानाबदोश जनजाति विकास निगम (सीमित)
  • मुख्यालय: जुहू सुप्रीम शॉपिंग सेंटर, गुलममोहर क्रॉस रोड नंबर-९, जेवीपीडी योजना, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई – ४००,४९

आवेदन की प्रक्रिया:

  • आवेदक को महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
  • आवेदक महाराष्ट्र में वसंत नायक विमुक्त और खानाबदोश जनजाति विकास निगम (सीमित) से भी संपर्क कर सकते है।

संदर्भ और विवरण:

  • महाराष्ट्र में बीज  भांडवल  योजना के आधिक जानकारी के लिए निचे दिए लिंक पर जाए
  • https:sjsa.maharashtra.gov.in/mr/scheme-category/economic-uplifitment

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