रोजगार सृजन सब्सिडी योजना: राज्य में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की घोषणा की है।
४ अगस्त, २०२१ को हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ‘रोजगार सृजन सब्सिडी योजना’ की घोषणा की। इस योजना की घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार हरियाणा के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देगी। प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को काम पर रखने वाली औद्योगिक इकाइयों को उच्च प्रोत्साहन दिया जायेगा। लाभ/प्रोत्साहन राशि एवं अवधि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम | रोजगार सृजन सब्सिडी योजना |
योजना के तहत | हरियाणा सरकार |
द्वारा घोषित | उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला |
घोषणा की तिथि | ४ अगस्त २०२१ |
प्रत्यक्ष लाभार्थी | हरियाणा राज्य के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ। |
लाभ | किराए पर लिए गए प्रत्येक कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक के लिए वार्षिक प्रोत्साहन |
उद्देश्य | राज्य में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। |
उद्देश्य और लाभ:
- हरियाणा में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- इस योजना के तहत हरियाणा से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को काम पर रखने के लिए औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग और महिला श्रमिकों को काम पर रखने के लिए औद्योगिक इकाइयों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ३६,००० रुपये मिलेंगे।
- थ्रस्ट सेक्टर के मामले में, आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र, आवश्यक क्षेत्र, और सह-स्थान सुविधा (एमएसएमई, बड़ी और बड़ी परियोजनाओं) को हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग और महिला श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ४८,००० रुपये मिलेंगे।
- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को काम पर रखने के लिए बी, सी, डी ब्लॉक में औद्योगिक इकाइयों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ३०,००० रुपये मिलेंगे।
- इस योजना का उद्देश्य कामगारों की क्षमता निर्माण करना है।
- यह लाभार्थियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करके आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करेगा।
प्रमुख बिंदु:
- रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की घोषणा हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ४ अगस्त २०२१ को की जाती है।
- यह योजना मुख्य रूप से राज्य में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत हरियाणा के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार प्रोत्साहन देगी।
- राज्य की अनुसूचित जाति श्रेणी के श्रमिकों और महिला श्रमिकों को काम पर रखने वाली औद्योगिक इकाइयों को उच्च प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- हरियाणा की अनुसूचित जाति श्रेणी और महिला श्रमिकों को काम पर रखने वाली इकाइयों को प्रति व्यक्ति ३६ हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- थ्रस्ट, अक्षय ऊर्जा आदि क्षेत्रों की इकाइयों को हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग और महिला श्रमिकों को काम पर रखने के लिए ४८,००० रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- बी, सी और डी ब्लॉक में इकाइयों को हरियाणा के सामान्य श्रेणी के श्रमिकों को काम पर रखने के लिए ३०,००० रुपये मिलेंगे।
- समान व्यवसाय लाइन में कम से कम १० इकाइयों वाले किसी भी क्लस्टर को मेगा प्रोजेक्ट के रूप में माना जाएगा।
- यह योजना उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
- यह महामारी के कारण बेरोजगारी की स्थिति को पुनर्जीवित करने में भी योगदान देगा।
- इस योजना को १ जनवरी, २०२१ से लागू माना जाएगा।
- १ जनवरी, २०२१ या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया जाएगा।
- यह ५ साल के लिए प्रचालन में होगा।