Financial Assistance Scheme for Law Graduates in Madhya Pradesh (In English)
अनुसूचित जनजाति वर्ग के कानून छात्रों के लिए मध्य प्रदेश (जनजातीय कल्याण विभाग) की राज्य सरकार द्वारा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वित्तीय सहायता योजना सुरु की गयी है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य कानून स्नातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सहायता के लिए लॉ स्नातक का चयन बार एसोसिएशन की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
लॉ स्नातक के लिए वित्तीय सहायता योजना का का लाभ:
- मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले लॉ स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा
- वित्तीय सहायता 200 /- रुपये प्रति माह कानून स्नातकों को एक वर्ष के लिए दिया जाता है
लॉ स्नातक के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक को कानून स्नातक छात्र होना चाहिए
- मध्यप्रदेश में आवेदक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए
लॉ स्नातक के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- विधि स्नातक की मार्क शीट
- बार एसोसिएशन का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाणपत्र
लॉ स्नातक के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवार बार एसोसिएशन प्रेजिडेंट के माध्यम से सहायक आयुक्त / जिला आयोजक को अपना आवेदन कर सकता है
- आवेदक को विधि स्नातक की मार्क शीट और आवेदन के साथ बार एसोसिएशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है
- जिला कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी
संदर्भ और विवरण:
- मध्य प्रदेश में लॉ स्नातक के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.mp.gov.in/web/tribal/lgf