Financial Assistance Scheme for the Remarriage of Widow in Uttarakhand / विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना

Financial Assistance Scheme for the Remarriage of Widow in Uttarakhand (In English)

महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग (उत्तराखंड सरकार) द्वारा विधवा के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पुनर्विवाह के लिए विधवा को प्रोत्साहित करना है और यह योजना एक महिला के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है।

विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना का लाभ:

  • 11000 रुपये की वित्तीय सहायता विधवा महिला विवाह करने के बाद दंपति को दिए जाते हैं जो की 18 से 35 वर्ष की आयु के बिच है

विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता:

  1. आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच विधवा महिला इस योजना के लिए पात्र हैं

विधवा महिला पुनर्विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. तहसीलदार द्वारा प्रदान किए गए पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र
  5. बैंक खाता विवरण
  6. पासपोर्ट आकार तस्वीरें

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आवेदक को आवेदन पत्र भरना चाहिए और उपरोक्त सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए
  2. फिर, उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग को फार्म सबमिट करें

संदर्भ और विवरण:

  1. उत्तराखंड में विधवा पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/107-other-schemes

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