महाराष्ट्र में डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें?
राशन कार्ड क्या है?
भारत देश में राशन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों (गेहूं और चावल) और ईंधन (एलपीजी और मिट्टी के तेल) की खरीद के समय किया जाता है। सभी राज्यों में राशन कार्ड का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में किया जाता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी नागरिकों को राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया है। यह एक नागरिक के नाम, आयु और राष्ट्रीयता की प्राथमिक पहचान का आश्वासन देता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
टोल-फ्री नंबर: १८००२२४९५० और १९६७
हमें डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने की आवश्यकता क्यों है?
जब आप राशन कार्ड खो देते है या गलत करते है, तो आपको डुप्लिकेट राशन कार्ड जारी करना होगा। राशन कार्ड का उपयोग विभिन्न खाद्यान्न खरीदने और विभिन्न राशन की दुकानों से कम कीमतों पर ईंधन खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और कई अन्य दस्तावेजों जैसे अन्य कानूनी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
राशन कार्ड के प्रकार:
- राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं। तीन श्रेणियां है
- गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
- अंत्योदय कार्ड (एवाईवाई)
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय कार्ड (एवाईवाई) की श्रेणी में आने वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। उन्हें शिक्षा, घर, स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार उन्हें कम कीमत पर खाद्यान्न और ईंधन उपलब्ध कराती है
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- परिवार के मुखिया के पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र / पानी का बिल / बिजली बिल / टेलीफोन बिल / पासपोर्ट)
- परिवार के मुखिया का आयु प्रमाण पत्र / मैट्रिक पास स्कूल प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / नामांकन पावती पर्ची
- यदि कोई आवेदक पुराना राशन कार्ड रखता है और पिछले एक के लिए समर्पण प्रमाण पत्र या विलोपन प्रमाणपत्र की तुलना में एक नया आवेदन करना होंगा
- पारिवारिक की पूरी जानकारी
- आय का प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
- एक आवेदक डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन यानी हाथ से आवेदन कर सकता है । इस प्रक्रिया में, आवेदक को नीचे बताए गए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा।
- संबंधित क्षेत्र कार्यालय या राशन कार्यालय से आवेदन पत्र नंबर १५ प्राप्त करे। इसके अलावा, आवेदक आगे बताए गए इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं यहां क्लिक करें ऑफलाइन आवेदन पत्र नंबर १५ डाउनलोड करें।
- डुप्लिकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करें।
- नीचे दिए गए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को ठीक से भरें।
- आवेदक को आवेदन पत्र में तिथि के साथ नीचे हस्ताक्षर करने होंगे और सुनिश्चित करना होंगा की घोषणा पत्र को उस आवेदन पत्र में भरें बताई गई सभी जानकारी सही है।
- आवेदन पत्र भरने और सभी दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद आपके नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय में जाएं और आवेदन पत्र को जमा करें।
संपर्क विवरण:
विभाग का नाम: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग
डाक का पता: मंत्रालय एनेक्सी, मुंबई पिन कोड: ४०००३२ ई-मेल: helpline.mhpds@gov.in
आवेदक नजदीकी राशन कार्यालय से संपर्क कर सकते है
संदर्भ और विवरण:
दस्तावेजों और अन्य मदद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें
महाराष्ट्र आधिकारिक वेबसाइट: http://mahafood.gov.in/ website/english/home.aspx
संपर्क विवरण: http://mahafood.gov.in/ website/english/Sampark.aspx