Gharelu Hinsa Ki Peedita Ke Liye Sahita Yojana

To protect the women victims of domestic violence suffering from permanent disability in the state thereby ensuring their welfare.

घरेलु हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना: राज्य में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की रक्षा करना जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

१८ जनवरी, २०२२ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने स्थायी विकलांगता से पीड़ित घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी। बैठक के दौरान स्वीकृत योजना घरलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार घरेलू हिंसा के शिकार स्थायी विकलांगता से पीड़ित पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना राज्य की सभी महिलाओं के साथ-साथ लड़कियों को भी कवर करेगी। इस योजना के तहत रक्त संबंधियों या वैवाहिक संबंधों द्वारा की जाने वाली किसी भी तरह की हिंसा को कवर किया जाएगा। यह योजना राज्य में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की रक्षा करती है जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित होता है।

अवलोकन:

योजना का नाम घरेलु हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना
योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार
के द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मप्र राज्य मंत्रिमंडल
स्वीकृति तिथि १८ जनवरी २०२२
लाभार्थि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं जो स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं
लाभ वित्तीय सहायता
उद्देश्य राज्य में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की रक्षा करना जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

उद्देश्य और लाभ:

  • इस योजना का उद्देश्य स्थायी विकलांगता से पीड़ित घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता करना है।
  • इस योजना के तहत ४० प्रतिशत स्थायी अपंगता से पीड़ित महिला पीड़ितों को २ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ४०% से अधिक स्थायी विकलांगता वाली महिलाओं को ४ लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
  • इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार करना है।
  • कठिन समय में उन्हें मजबूत करना है।
  • यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार होगी जो ऐसी घटनाओं के बाद अपने परिवार में वापस नहीं जा सकती हैं।
  • यह योजना राज्य में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगी।

प्रमुख बिंदु:

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मप्र राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थायी विकलांगता से पीड़ित घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना को मंजूरी दी।
  • घरेलु हिंस की पीड़िता के लिए सहायता योजना को १८ जनवरी, २०२२ को मंजूरी दी गई थी।
  • यह योजना उन सभी महिलाओं के साथ-साथ लड़कियों को भी कवर करती है जो घरेलू हिंसा का सामना करती हैं और इस तरह की हिंसा के कारण स्थायी विकलांगता के कारण दम तोड़ देती हैं।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार ४० प्रतिशत तक स्थायी अपंगता से पीड़ित महिला पीड़ितों को २ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • ४०% से अधिक स्थायी विकलांगता वाली महिलाओं को ४ लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
  • इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पीड़ित महिला या लड़की जिला सुरक्षा कार्यालय या राज्य द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर पर जा सकती है।
  • कार्यालय में उपलब्ध आवेदन पत्र को भरें और जमा करें।
  • इसके बाद अधिकारी पीड़िता से संपर्क करेगा और घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में उसकी मदद करेगा।
  • आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
  • मुआवजा राशि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी और राशि सीधे संबंधित पीड़ित महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत पीड़ित महिला को भी सरकार की अन्य संबंधित योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को भी अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलेगा।
  • उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेने का मौका मिलेगा।
  • यह योजना महिलाओं को मजबूत करेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ कल्याण भी सुनिश्चित करेगी।
  • योजना का पूरा खर्च महिला एवं बाल विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा वहन किया जाएगा।
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