How to apply for change in address in voter card online?

Transposition within assembly (Form 8A): How to add your name in electoral roll in new constituency

मतदाता कार्ड में पते के परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मतदाता अब मतदाता कार्ड में पते में बदलाव के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (nvsp.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। निर्वाचन क्षेत्र के पते में परिवर्तन के लिए आपके नाम को नये निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ने और पुराने निर्वाचन क्षेत्र से आपके नाम को हटाने की आवश्यकता है। जब भी आप उसी निर्वाचन क्षेत्र में नये पते पर जाते है, तो आपको मतदाता कार्ड में पता बदलने के लिए आवेदन पत्र ८ ए भरना होगा।

आप ऑनलाइन मतदाता कार्ड में अपना पता बदल सकते है और व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा, आवेदन पत्र ८ ए भरना होगा, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अपना आवेदन जमा करना होगा। इसे विधानसभा के भीतर स्थानांतरण भी कहा जाता है।

मतदाता कार्ड में पते में परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • नवीनतम स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • निवास प्रमाण पत्र: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, किराया समझौता, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल आदि।

मतदाता कार्ड में पते में बदलाव के लिए आवेदन कैसे करे:

  • राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • विधानसभा के भीतर स्थानांतरण पर क्लिक करें (आवेदन पत्र ८ ए) लिंक या सीधे  लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें

मतदाता कार्ड में पते में परिवर्तन के लिए ८ ए (स्रोत: nvsp.in)

  • आपका राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनें।
  • अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम और मतदाता पहचान पत्र विवरण दर्ज करें।
  • अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • पूरा पता सही ढंग से दर्ज करें।
  • अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अपलोड करें।
  • अपना स्थान दर्ज करें (शहर / गाँव) और केप्चा दर्ज करे।
  • अपना आवेदन जमा करें।
  • अपने आवेदन नंबर का नोट बनाएँ।
  • आपके आवेदन की स्थिति की जांच करना आवश्यक है।
Electoral Roll

How to apply for change in address (assembly constituency) in your voter card?

oversees voters, NRI voters

How to apply for voter ID card for oversees voters