Manabik Prakalpa Scheme: Monthly pension for disabled in West Bengal

मनबिक प्रकल्प योजना: पश्चिम बंगाल में विकलांगों के लिए मासिक पेंशन

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्लूडी) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मनबिक प्रकल्प योजना शुरू की है।इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में १,००० रुपये की मासिक पेंशन सभी अलग-अलग (दिव्यांग / विकलांग) को प्रदान की जाएंगी।इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विकलांगों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के विकलांग गरिमा और आत्म-सम्मान के साथ रहें।मनबिक प्रकल्प योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य में २ लाख  विकलांग लोगों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए २५० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

                                                                                                        Manabik Prakalpa Scheme (In English)

मनाबिक प्रकल्प योजना क्या है? विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की एक योजना है।

मनाबिक प्रकल्प योजना का उद्देश्य:

  •  राज्य के विकलांग लोगों को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के विकलांग लोग गरिमा के साथ रह सके।

मनाबिक प्रकल्प योजना का लाभ:

  • राज्य के विकलांग लोगों को १,००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।

मनबिक प्रकल्प योजना के लिए पात्रता:

  • केवल पश्चिम बंगाल राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए यह योजना लागु है।
  • आवेदक ५०% से अधिक विकलांग होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आमदनी १ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मनबिक प्रकल्प योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • आवासीय प्रमाणपत्र
  • उपयुक्त प्रधिकारी से प्रमाणित किया गया विकलांग प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक

नोट: उपरोक्त दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित प्रतिबंधित प्रतियां आवश्यक है।

विकलांगों के लिए पश्चिम बंगाल मनाबिक पेंशन योजना: आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करे-

  • पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग ने पीडीएफ प्रारूप में मैनबिक आवेदन पत्र शुरू किया है  जिन्हें उनकी वेबसाइट  birbhum.gov.in  से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • पीडीएफ प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। मनबिक प्रपत्र को खंड विकास कार्यालय या पंचायत समिति कार्यालय या नगर निगम कार्यालय से नि:शुल्क में प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें।आवेदन पत्र को खंड विकास कार्यालय या पंचायत समिति कार्यालय या नगर निगम के कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है और फिर लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाएगी।लाभार्थी को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। इस योजना के बारे में और जानने के लिए डब्लूपी मनाबिक पेंशन योजना दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

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