मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना असम: किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत उपकरण योजना
असम सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना शुरू की है। यह कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मुख्यमंत्री खेत उपकरण योजना है। प्रत्येक लाभार्थी को खेत उपकरणों और उपकरण खरीदने के लिए ५,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे। यह योजना राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य असम राज्य के किसानों के पास कृषि कार्य करने के लिए कृषि उपकरण मौजूद रहना चाहिए। इस योजना की शुरुआत असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। असम राज्य में ३३ करोड़ कृषि परिवार है और राज्य सरकार ने योजना के लिए ३३ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- योजना: मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना / मुख्यमंत्री खेत उपकरण योजना
- राज्य: असम
- लाभ: राज्य के किसानों को खेत के उपकरण खरीदने के लिए ५,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे
- लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान
- द्वारा शुरू की: असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल
मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना के लिए पात्रता मापदंड:
- यह योजना केवल असम राज्य के किसानों के लिए लागू है।
- केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना लागू है।
- आवेदक की आयु २१ साल से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को पिछले ३ सालों से खेती करने के काम में शामिल होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
- इस योजना के लिए एक परिवार का एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- किरायेदार और बंटाईदार किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना का लाभ:
- राज्य के किसानों को खेत उपकरणों खरीदने के लिए ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
इस योजना के लाभार्थियों के रूप में कुल १२,३४४ छोटे और सीमांत परिवारों को चुना गया है। इस योजना के तहत किसानों का चयन करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में १० सदस्यीय जिला चयन समिति बनाई जाएंगी। असम सरकार ने राज्य के ५ लाख किसानों की इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान की है जो इस योजना के संभावित लाभार्थी है।
मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना का आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें?
- कृषि सा साजुली योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे।
- आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें और जमा करें।
- लाभार्थियों के बैंक खातों प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उपयोग करके सीधी राशी स्थानांतरित की जाएगी।