Mukhya Mantri Mahila Samridhi Yojana for Women in Assam (In English)
महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, असम की राज्य सरकार (समाज कल्याण विभाग) ने असम में महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करना है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता में मदद करती है। इस योजना में, गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना का लाभ मिल सकता है।
महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना का लाभ:
- सरकार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है
- ऋण 4 वर्षों में चुका सकता है
- कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा
- यह महिलाओं को स्व-नियोजित करने में मदद करता है
- प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध है
महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक असम राज्य का निवासी होना चाहिए
- 2 स्व-सहायता समूह में महिला की अधिकतम संख्या २० होनी चाहिए
- महिलाओं को पिछड़े वर्ग से होना चाहिए
- वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रुपये से कम होनी चाहिए
महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- घर का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को निकटतम बैंक से संपर्क करना चाहिए
- आवेदक सामाजिक कल्याण विभाग और ब्लॉक विकास कार्यालय से संपर्क करें
संदर्भ और विवरण:
- असम में महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://socialwelfareassam.com/Schemes.php?Page=samr