Mukhyamantri Awasiya Bhu-adhikar Yojana, Madhya Pradesh

To ensure that each and every family in the state lives a dignified life with a shelter of their own.

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, मध्य प्रदेश: यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे।

२८ अक्टूबर, २०२१ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को भूमि के भूखंड वितरित करना है जो गरीब हैं और जिनके पास राज्य में कोई जमीन या संपत्ति नहीं है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्लॉट के लिए अधिकतम क्षेत्रफल ६० वर्ग मीटर होगा। निवासी सारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र निवासियों को संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम भूखण्ड के स्वामित्व के साथ आवंटित किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक आवास स्थान प्रदान करना है जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।

योजना अवलोकन –

योजना का नाम मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, मध्य प्रदेश
योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार
द्वारा घोषित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
घोषणा तिथि २८ अक्टूबर, २०२१
लाभार्थि राज्य के निवासी परिवार जो गरीब हैं और जिनके पास राज्य में मकान/भूमि नहीं है।
उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे।

योजना के उद्देश्य और लाभ –

  • इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को भूमि का एक मुफ्त प्लॉट प्रदान करेगी।
  • राज्य के निवासी परिवार जो गरीब हैं और जिनके पास राज्य में कोई घर/भूमि नहीं है, इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।
  • इस योजना के माध्यम से भूमि/संपत्ति के मामलों में गरीबों का शोषण कम होगा।
  • योजना के तहत आवासीय भूखंड लाभार्थियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करेंगे।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य में सभी लाभार्थी परिवारों के लिए आवास स्थान सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु –

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की घोषणा की।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूखंड आवंटित करती है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी राज्य के निवासी परिवार हैं जो गरीब हैं और राज्य में उनके पास घर/भूमि नहीं है।
  • यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय के साथ एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे।
  • इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
  • प्लॉट के लिए अधिकतम क्षेत्रफल ६० वर्ग मीटर होगा।
  • प्राप्त प्लाट के लिए लाभार्थी परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों के वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी।
  • जिला कलेक्टर इस योजना के तहत आबादी भूमि की उपलब्धता की जांच करेंगे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण किया जायेगा।
  • निवासी सारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • एक परिवार में रहने वाले जोड़े और उनके अविवाहित बच्चों के परिवार को योजना के तहत पात्र माना जाएगा।
  • ग्रामीणों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु पात्र परिवारों की सूची १० दिनों तक प्रकाशित की जायेगी।
  • पात्र निवासियों को संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम पर भूखण्ड के स्वामित्व के साथ आवंटित किया जाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के आश्रय में रहता है और इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है।
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