मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई), हरियाणा: राज्य में गरीब परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए
हरियाणा सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) शुरू की। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। यह अनूठी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत लाभार्थी ६ केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के पात्र होंगे, जैसे कि प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना और प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना पेंशन लाभ आदि के साथ-साथ जीवन और आकस्मिक बीमा का लाभ प्रदान करती है। प्रत्येक परिवार प्रीमियम और योगदान के अधीन योजना के तहत ६०००/- रुपये प्रति वर्ष का हकदार होगा। योजना के तहत लाभ राशि लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। पात्र परिवार के मुखिया आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म को ऑफलाइन भरकर आवेदन कर सकते हैं।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम: | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) |
योजना के तहत: | हरियाणा सरकार |
द्वारा लॉन्च किया गया: | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरी |
नोडल प्राधिकरण: | वित्त विभाग, हरियाणा सरकार |
लाभार्थी: | गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के परिवार |
लाभ: | जीवन और दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ, आदि |
प्रमुख उद्देश्य: | राज्य में गरीब परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए |
आधिकारिक पोर्टल: | cm-psy.haryana.gov.in |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीब परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- १.८ लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- किसान और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य लाभार्थियों को एक छत के नीचे केंद्र सरकार की ६ योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र परिवार को ६००० रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, जो कि कवर की गई सभी ६ योजनाओं के प्रीमियम और योगदान के अधीन होगा।
- योजना के तहत सभी लागू योगदान (लाभार्थी और केंद्र सरकार का योगदान) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
पात्रता:
- केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले परिवारों को ही कवर किया जाएगा।
- परिवारों की वार्षिक आय १.८ लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- परिवार की कुल भूमि जोत ५ एकड़ यानि २ हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवारों के पास एक फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत शामिल केंद्र सरकार की योजनाएं:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
लाभों का वितरण:
- इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ६००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिसमें से ३३० रुपये प्रति वर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रीमियम के रूप में होंगे। यह प्रीमियम १८-५० वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों पर लागू होता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत १२ रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप में होगा। यह प्रीमियम १८-७० वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों पर लागू होता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की लागू राशि, यदि कोई हो, का भुगतान लाभार्थियों को करना होगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत योगदान के रूप में प्रति माह ५५-२०० रुपये। यह १८-४० वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों पर लागू होता है। ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को ३००० रुपये प्रति माह पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा।
- उल्लिखित सभी योजनाओं के लिए, लाभार्थी योगदान और केंद्र सरकार का योगदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- खाते में लाभार्थी के पास बची हुई राशि नकद में निकाली जा सकती है या परिवार भविष्य निधि में अंतरित की जा सकती है। इस विकल्प के माध्यम से निवेश का रिटर्न अर्जित किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु और आवेदन प्रक्रिया:
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी परिवारों को शामिल किया गया है।
- लाभार्थियों को जीवन और दुर्घटना बीमा लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ और परिवार भविष्य निधि लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ६ योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- प्रत्येक पात्र परिवार को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रति वर्ष ६००० रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के मामले में आधिकारिक पोर्टल @cm-psy.haryana.gov.in पर जाएं।
- पात्र परिवार के परिवार के मुखिया को एक ही फॉर्म भरना होता है।
- फिर परिवार आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाएं।
- परिवार के सदस्यों का मूल विवरण जैसे प्रत्येक सदस्य की भूमि जोत, अर्जित आय, सदस्यों का व्यवसाय आदि भरना होता है।
- फॉर्म जमा करें और संदर्भ के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- प्रक्रिया अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों, अटल सेवा केंद्रों/सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरी की जा सकती है।
- आवेदनों का सत्यापन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इसके द्वारा पात्र आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा।
- आसान आवेदन प्रक्रिया लाभार्थियों के लिए सहायक है।
- तदनुसार, लाभ राशि सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- योजना का उद्देश्य राज्य भर में लाभार्थियों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- हालांकि लाभार्थियों के गलत वितरण के बारे में कुछ शिकायतें हैं क्योंकि योजना के तहत कवर किए गए अधिकांश लाभार्थी केवल अमीर जिलों के गरीब परिवारों से हैं और इस प्रकार राज्य के गरीब और पिछड़े जिलों के लाभार्थी छूट गए हैं। योजना से।
- इस पर चर्चा की जा रही है और अधिकारियों द्वारा जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा।