मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना: छोटे व्यपारियों के लिए ५ लाख तक का मुफ्त निजि बिमा और २५ लाख तक का मुफ्त क्षतिपुर्ति बीमा
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने व्यपारियो के लिए २ नयी योजनाओंकी शुरुआत की है। इस योजनाओंका नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना। यह हरयाणा सरकार की छोटे व्यापारियों/कारोबारियों के लिए मुफ्त बिमा योजना है। योजना के तहत व्यपारियोंको सुरक्षित करने के लिए ५ लाख का मुफ्त बिमा और उनके व्यापर को सुरक्षित करने के लिए २५ लाख तक का मुफ्त बीमा प्रदान किया जायेगा। इस योजना पर सरकार ३८ करोड़ रुपये खर्च करेगी। हरयाणा सरकार दोनों योजनाओं के लिए प्रिमियम का भुगतान करेगी।
योजना: | मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना |
लाभ: | व्यपारियो के लिए ५ से २५ लाख तक का मुफ्त बिमा |
लाभार्थी: | हरियाणा स्तिथ व्यापारी |
राज्य: | हरयाणा |
वर्ष: | २०१९ |
बजट: | ३८ करोड़ |
उद्देश्य:
- छोटे व्यापारियों का जीवन सुरक्षित करना।
- आपदाओमे होने वाले व्यापारिक नुकसान से बचाना और मदत करना।
- छोटे व्यपारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
फायदे:
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना: दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में ५ लाख का मुफ्त जीवन बिमा
- मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना: आग, चोरी, बाढ़, भूचाल जैसे आपदाओमे होने वाले नुकसान के लिए ५ से २५ लाख का बिमा योजना
योग्यता:
- योजनाए हरयाणा राज्य के व्यपारियो के लिए ही लागु है।
- योजना जी एस टी पंजीकृत व्यापारियों के लिए ही लागु है।
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना: यह योजना दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता जैसे परिस्तिति में ही लागु है।
- मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना: यह योजना आग, चोरी, बाढ़, भूचाल जैसे आपदाओमे होने वाले नुकसान के लिए लागु है। योजना में बिमा की रकम कारोबार के टर्नओवर पर निर्भर है।
टर्न ओवर | बिमा की रकम |
२० लाख तक | ५ लाख |
२० से ५० लाख | १० लाख |
५० लाख से १ करोड़ | १५ लाख |
१ करोड़ से १.५० लाख तक | २० लाख |
१.५० लाख से उपर | २५ लाख |
कैसे करे आवेदन?
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना के लिए अलग से आवेदन की जरुरत नहीं है।
- ऐसे सभी व्यापारी जिन्होंने जी एस टी के लिए पंजीकरण किया है वह सभी योजना में बिमा पात्र है।
हरियाणा में ३.१३ लाख छोटे और माध्यम व्यापारी है। उन सभी को इन योजना का लाभ दिया जायेगा।