आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार के (वित्त मंत्रालय) द्वारा वृद्ध लोगों के वित्तीय खर्चों के बोझ को कम करने में उनकी मदत करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ६५ वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध को सामाजिक सहायता के रूप में वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ:
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीब घर के लोगों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। वित्तीय सहायता की संरचना नीचे उल्लिखित है।
- लाभार्थी को वृद्धावस्था में २०० रुपये प्रति माह पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- आवेदक की आयु ६५ वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को आय के स्वयं के स्रोतों से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीवित रहने का कोई नियमित साधन होने के अर्थ में बेहद गरीब होना चाहिए।
- आवेदक आंध्र प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू करने के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:
- व्यक्ति की सही उम्र बताने वाला जन्म का प्रमाण पत्र।
- निवास प्राधिकरण से निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक विवरण, खाता धारक का नाम, खाता नंबर, आयएफएससी कोड, एमआयसीआर कोड।
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र।
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड।
- पासपोर्ट आकर की तस्वीर।
- पहचान प्रमाण पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदक को मंडल परिषद कार्यालय या नगर पालिका से आवेदन पत्र नि:शुल्क प्रदान किया जाएंगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरें और दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से आवेदन पत्र को जमा करें।
किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:
- आवेदक को ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करना होंगा।
- आवेदक को मंडल परिषद कार्यालय में संपर्क करना होंगा।
- आवेदक को नगर आयोग कार्यालय में संपर्क करना होंगा।
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य मदत के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाए: http://rd.ap.gov.in
- http://www.aponline.gov.in/apportal/homepagelinks/schemes.htm
- http://www.nird.org.in/NIRD_Docs/OctLevel_202.pdf