New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018: Income tax department to reward up to Rs. 1 crore for informing benami properties

नयी बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना २०१८: बेनामी संपत्ति और पैसे के बारे मे आयकर विभाग को सूचित करें और पाए १ करोड़ा तक का इनाम

भारत के आयकर विभाग ने नयी बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना २०१८/बेनामी ट्रांस ऐक्शन इन्फॉर्मंट रिवार्ड योजना की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बेनामी पैसा और संपत्तियों की पहचान करना है और बेनामी संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना है। जो भी व्यक्ति आयकर विभाग को बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देंगा उसे आयकर विभाग के तरफ से १ करोड़ रुपए तक ईनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार ने पहचान की है कि काले धन का उपयोग बेनामी (रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम से संपत्ति) खरीदने में किया जाता है। इस तरह की बेनामी संपत्ति का उपयोग आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और बेनामी संपत्ति के मालिक द्वारा आय पर अधिक भुगतान नहीं किया जाता है। आयकर विभाग (आईटी)  ने ऐसे बेनामी संपत्ति और उनके मालिकों की पहचान के लिए भारत देश के लोगों की मदद लेने का फैसला किया है। आयकर विभाग (आईटी) बेनामी संपत्ति और उनके मालिकों पर कार्रवाई करेगा और यदि मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी वैध पाई जाती है तो सूचनार्थी को १ करोड़ रुपये तक ईनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इस अधिनियम को पहली बार बेनमी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, २०१६ द्वारा बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, १९८८ नामक पेश किया गया था। सूचनार्थी का नाम और विवरण गुप्त रखा जाएगा।इस योजना के तहत विदेशियों में भी भारत की बेनामी संपत्तियों का विवरण भी प्रदान कर सकते है।

New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 (Read in English)

नयी बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना २०१८, बेनामी संपत्तियों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रक्रिया:

  • आपके नजदीकी आयकर आतिरिक्त आयुक्त के संयुक्त आयकर (बेनामी निषेध) कार्यालय में संपर्क करे।  नजदीकी जेसीआईटी / एडीएल सीआईटी (बीपी) कार्यालय की सूची खोजने के लिए यहां क्लिक करें
  • आपको आवेदन पत्र  दिया जाएगा और आपको बेनामी संपत्तियों और उनके मालिकों का विशिष्ट विवरण प्रदान करना होंगा।
  • आवेदन पत्र  पर हस्ताक्षर करें और इसे आयकर के संयुक्त आयुक्त आयकर के अतिरिक्त आयुक्त (बेनामी निषेध) कार्यालय में जमा करे।
  • आपको अपना नाम और विवरण गुप्त रखने के लिए ‘जानकारीपूर्ण कोड’ दिया जाएगा।

विदेशी नागरिक भी विदेशों में भारतीय नागरिकोंकी बेनामी संपत्तियों के बारे में सूचित कर सकते हैं। इस के लिए आप, सदस्य (जांच), सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -११०००१  से व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट द्वारा या ईमेल आईडी member.inv@incometax.gov.in / citinv-cbd@nic.in द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए वे आयकर विदेशी इकाइयों (आईटीओयू) की सहायता भी ले सकते  है।

जब इनाम दिया जाता है, राशि और मंच:

  • अंतरिम इनाम: बेनामी संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का १% राशि बेनामी संपत्ति को सूचित करने के ४ महीने में दी जाएगी।
  • अंतिम इनाम: बेनामी संपत्तियों के उचित बाजार मूल्य का ५% राशि बेनामी संपत्ति जब्त के ६  महीने के भीतर दी जाएगी।
  • अधिकतम इनाम राशि १ करोड़ रुपये रुपये है।
  • इनाम रुपये या डॉलर में दिया जायेगा। इनाम सिर्फ डिजिटल ट्रांसफर मोड सही होगा, इनाम नकद में नहीं मिलेगा।

बेनामी संपत्ति मुखबिरों  कौन हो सकता है?

  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेनामी संपत्ति और उसके मालिकों के विवरण पर भरोसेमंद जानकारी है।
  • कोई भी व्यक्ति जो भारत या विदेश में रहता है।

अधिक विवरण और संदर्भ:

unemployed youth

Andhra Pradesh Unemployment Allowance Scheme: Rs. 1000 allowance to the unemployed youth

Mukhyamantri Swavalamban Yojana (MSY) Himachal Pradesh to provide self employment opportunities to the youth

Mukhyamantri Swavalamban Yojana (MSY) Himachal Pradesh: to provide self employment opportunities to the youth | Eligibility, application form & online registration