Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojna (PMJDY)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) साल २०१४ में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य बैंकिंग बचत और जमा खातों में बीमा,पेंशन और डेबिट / क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को शून्य शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। बैंकिंग सेवाओं को इतनी आसानी से उपलब्ध करना प्रधान मंत्री जन-धन योजना का मुख्य उद्देश है।इस योजना के तहत एक हफ्ते की अवधि में अधिकांश बैंक खातों को खोलने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है  और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि १० फरवरी, २०१६ तक  इस योजना के तहत २००  मिलियन बैंक खाते खोले जा रहे हैं और ३२३.७८ अरब जमा किये गये हैं। यह योजना बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता बन गई है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लाभ:

  • शून्य शेष राशि खाता: इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक खाता खोलने की अनुमति है।
  • डेबिट कार्ड सेवा: लाभार्थी को शून्य शेष राशि खाते के साथ रुपये डेबिट कार्ड की सेवा प्रदान की जाती है।
  • आकस्मिक मृत्यु बीमा:  लाभार्थी की आकस्मिक मौत होने पर खाताधारक के पद उम्मीदवार को १,००,००० रुपये बीमा राशी प्रदान की जाती है।
  • जीवन बीमा कवर: २६ जनवरी २०१५ तक खोले गए सभी खातों को अतिरिक्त ३०,००० रुपये जीवन बीमा राशी दी जाएगी।
  • ओवरड्राफ्ट की अनुमति: लाभार्थी खाता खोलने के छह महीने के बाद ५००० रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं।   
  • ऑनलाइन बैंकिंग: डिजिटलीकरण के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भी सभी खाते को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेने की अनुमति है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए पात्रता:

  • भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई भी व्यक्ति जन-धन योजना के लिए पात्र है।
  • १० साल की आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र है लेकिन नाबालिगों को अपने खाते का प्रबंधन करने के लिए अभिभावक होना चाहिए।
  • अगर व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता का कोई सबूत नहीं है लेकिन बैंक अनुसंधान शोध पर वह व्यक्ति भारतीय पाया जाने पर इस योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी का पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता है  वह अपना बचत खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना में स्थानांतरित कर सकता है और इस योजना लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पते का सबूत  
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • सरकार द्वारा प्रमाणीकरण किया गया पहचान प्रमाण पत्र  

प्रधानमंत्री जन-धन योजना योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है और कहां से संपर्क करना है:

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (एसबीआई बैंक , बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक  और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ) वहां हैं जहां कोई इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना योजना के लिए आवेदन पत्र और प्रक्रियाएं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं।

  • हिंदी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/hindi.pdf  
  • अंग्रेजी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/English.pdf

विवरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और जानने के लिए निचे दिए लिंक पर जाएं

विवरण: 

  • http://www.pmjdy.gov.in/

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