Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYMY): Monthly pension scheme for unorganized sector workers

Unorganized sector workers salary upto Rs. 15,000 to get monthly pension of Rs. 3,000 after retirement

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवायएमवाय): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन योजना

भारत देश के वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन  योजना (पीएमएसवायएमवाय)  की घोषणा की है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक मासिक पेंशन योजना है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद ३,००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी। यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के जिन श्रमिकों का मासिक वेतन १५,००० रुपये से कम है, उन श्रमिकों के लिए यह योजना लागु है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवायएमवाय) की घोषणा १  फरवरी २०१९ को भारत देश के वित्त मंत्री द्वारा संसद में अंतरिम बजट २०१९  में की गई है। इस योजना से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले १० करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने इस योजना के लिए ५०० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

भारत देश के सभी प्रकार के श्रमिक (मज़दूर), रिक्शा चालक, चीर बीनने वाले और सभी प्रकार के श्रमिक जो प्रति माह १५,००० रुपये से कम कमाते है वह इस योजना के लिए पात्र है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र श्रमिकों को हर महीने १०० रुपये देने होंगे।

                                             Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYMY) (In English):  

  • योजना: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवायएमवाय)
  • लाभ: ३,००० रुपये की मासिक पेंशन
  • लाभार्थी: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (परिश्रम करने वाले, मज़दूर, रिक्शा चालक, चीर बीनने वाले और सभी तरह के श्रमिक)
  • घोषणा किसने की: वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल
  • घोषणा की तिथि: १ फरवरी २०१९

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन  योजना (पीएमएसवायएमवाय) का लाभ:

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ३,००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
  •  समाज के गरीब वर्ग के श्रमिकों को  सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएंगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  • भारत देश के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र है।
  • भारत देश के सभी श्रमिक जो प्रति माह १५,००० रुपये से कम कमाते है वह इस योजना के लिए पात्र है।

नोट: इस योजना के लिए सभी पात्र श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए हर महीने १०० रुपये प्रदान करने होंगे। मासिक पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु के बाद प्रदान की जाएगी। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के कम से कम १० करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को लाभ होगा। इस योजना का कार्यान्वयन २०१९ से शुरू होगा।

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