Pravinya Scholarship in Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश में प्रावीण्य छात्रवृत्ति

Pravinya Scholarship in Madhya Pradesh (In English)

मध्यप्रदेश सरकार (आदिवासी कल्याण विभाग) द्वारा प्रावीण्य छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया । इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना हैं। । इस योजना के तहत आदिवासी छात्रों को माध्यमिक स्तर तक की वित्तीय सहायता के रूप में लाभ हैं: रु। 40 प्रति माह और उच्च विद्यालय स्तर तक: रु। प्रति माह 50 मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासी अनुसूचित जनजाति छात्र इस योजना के अंतर्गत योग्य हैं। उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह निकटतम आदिवासी कल्याण विभाग को आवेदन करना चाहिए

मध्यप्रदेश में प्रावीण्य छात्रवृत्ति के लाभ:

  • प्रावीण्य छात्रवृत्ति वित्तीय सहायता करती है। लाभ नीचे दिए गए हैं
  • माध्यमिक स्तर तक: रु। 40 प्रति माह
  • उच्च विद्यालय स्तर तक: रु। प्रति माह 50
  • छात्रवृत्ति राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा
  • नोट: राशि भिन्न हो सकती है

प्रावीण्य छात्रवृत्ति लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. मध्य प्रदेश राज्य के सभी निवासी अनुसूचित जनजाति छात्र इस योजना के पात्र योग्य हैं
  2. वार्षिक आय का कोई प्रतिबंध नहीं

प्रावीण्य छात्रवृत्ति लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. निवास प्रमाण
  2. बैंक विवरण उदा। आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम, खाता संख्या
  3. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड
  4. बीपीएल राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. यह योजना आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के लाभ पाने के इच्छुक छात्र निकटतम आदिवासी कल्याण विभाग के लिए आवेदन कर सकते हैं

संपर्क विवरण:

  1. निकटतम आदिवासी कल्याण विभाग
  2. कलेक्टर, सहायक आयुक्त / जिला समन्वयक

संदर्भ और विवरण:

  1. दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. आधिकारिक वेबसाइट: http://www.mp.gov.in/web/tribal/meritscholarships

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