उत्तराखंड (समाज कल्याण विभाग) की राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करती जो की राज्य या केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस योजना में, सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्य छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूर्व प्रशिक्षण देती है।
सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना का लाभ:
- सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्य छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूर्व-प्रशिक्षण प्रदान करती है
- कोचिंग प्राप्त करने वाले स्थानीय छात्रों के लिए रू 750/- प्रति माह की छात्रवृत्ति
- कोचिंग प्राप्त करने वाले बाहरी छात्रों के लिए रू 1500/- प्रति माह की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाएगी
सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होना चाहिए
- आवेदक को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार होना चाहिए
सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- आवेदक को उत्तराखंड राज्य में आवेदन प्रक्रिया के लिए सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए
संदर्भ और विवरण:
- उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व परीक्षा सिविल सेवा प्रशिक्षण के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: http://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/54-schedule-caste-welfare