कर्नाटक में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, कर्नाटक सरकार राज्य में राशन कार्ड आवंटन जारी करने और प्रबंधित करने का अधिकार है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, कर्नाटक सरकार राज्य में राशन कार्ड आवंटन जारी करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। राशन कार्ड कम कीमतों पर आवश्यक बुनियादी खाद्य सामग्री प्राप्त करने, पहचान के लिए एक उपकरण के रूप में, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आदि के लिए आवेदन करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। यह आय / आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। इसे किसी भी निवासी द्वारा जाति के बावजूद लागू किया जा सकता है।
अवलोकन:
सेवा: | कर्नाटक राशन कार्ड |
सेवा के तहत: | कर्नाटक सरकार |
संबंधित विभाग: | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, कर्नाटक |
आवेदन का तरीका: | ऑनलाइन, ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट: | https://ahara.kar.nic.in |
राशन कार्ड के प्रकार:
- प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) राशन कार्ड – यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जारी किया जाता है।
- गैर-प्राथमिकता वाले घरेलू (एनपीएचएच) राशन कार्ड – यह स्थिर वार्षिक आय वाले नागरिकों को जारी किया जाता है।
- एएवाई- अंत्योदय राशन कार्ड – यह उन नागरिकों को जारी किया जाता है जिनकी वार्षिक आय रुपये १५,०००/- से कम है।
- अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड – यह ६५ वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जारी किया जाता है।
प्रोसेसिंग समय:
- कर्नाटक में राशन कार्ड को संसाधित करने के लिए १५ दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है।
आवेदन शुल्क:
- ऑफलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क रु. १००/- का भुगतान करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
कर्नाटक में राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- पहचान का प्रमाण (पैन कार्ड/चुनाव कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पहचान पत्र/सरकारी संगठन द्वारा जारी दस्तावेज)
- पते का प्रमाण (चुनाव कार्ड/आधार कार्ड/बिजली बिल/टेलीफोन बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण
- बैंक पासबुक
उपर्युक्त मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना है और इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए प्रतियों में जमा किया जाना है।
पात्रता:
- आवेदक अनिवार्य रूप से कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए।
- जिस आवेदक का राशन कार्ड समाप्त हो गया है, वह उसी के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।
- नवविवाहित जोड़े भी नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें:
कर्नाटक में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
- आवेदक को आधिकारिक पोर्टल @ahara.kar.nic.in पर जाना होगा।
- वेब पेज के लिए भाषा सेटिंग्स को वरीयता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- ई-सेवा टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से ई-राशन कार्ड चुनें।
- फिर ड्रॉपडाउन से नए राशन कार्ड विकल्प पर क्लिक करें।
- पसंदीदा भाषा चुनें।
- नया राशन कार्ड अनुरोध विकल्प चुनें।
- कार्ड के प्रकार को पीएचएच/एनपीएचएच के रूप में चुनें, जैसा लागू हो।
- आधार नंबर/वीआईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद गो टैब पर क्लिक करें।
- शेष विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय विवरण, आय विवरण, आदि भरें।
- आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करें।
- उसके बाद सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
- आवेदन की स्थिति को पोर्टल से ट्रैक किया जा सकता है।
- राशन कार्ड को पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड, परिवर्तित, रद्द भी किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए:
- नजदीकी राशन की दुकान/ब्लॉक अधिकारी के कार्यालय जाएं।
- आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) कार्यालय से प्राप्त करें / इसे आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड करें।
- इसे मैन्युअल रूप से भरें, घोषणा पर हस्ताक्षर करें, फोटो चिपकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करें। यदि आवश्यक हो तो शुल्क भुगतान करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने पर, आवेदक को कार्यालय से एक रसीद/संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, पावती के रूप में।
- आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- जमा किए गए दस्तावेजों के पूरी तरह से सत्यापन के बाद, राशन कार्ड जारी किया जाएगा और डाक द्वारा पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर:
आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी कठिनाई के मामले में, आवेदक निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकता है –
- हेल्पलाइन नंबर – १९६७
- टोल फ्री संपर्क नंबर – १८००-४२५-९३३९