Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana in Maharashtra / महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधर अनुदान योजना

महाराष्ट्र में संजय गांधी निराधर अनुदान योजना

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार निराधार व्यक्तियों, अंधे, विकलांग, अनाथ बच्चों, प्रमुख बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं, त्याग वाली महिलाओं, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, अपमानित महिलाओं आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में विधवा बच्चों को भी लाभ प्रदान किया जाता है। संजय गांधी निराधर अनुदान योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ६०० / – रुपये दिए जाते है और एक से अधिक लाभार्थी वाले परिवार को प्रति माह ९०० / – रुपये दिए जाते है । लाभार्थी को लाभ तब तक दिया जाएगा जब तक कि उसका बच्चा २५  वर्ष का हो जाएंगा या वह नियोजित हो जाएंगा। यदि लाभार्थी की केवल बेटियां है तो लाभ २५  वर्ष  तक या शादी होने तक लाभ प्रदान किया जाएंगा। इस विशेष योजना का मुख्य उद्देश्य एक जरूरतमंद व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

संजय गांधी  निराधर योजना का लाभ:

  • व्यक्तिगत लाभार्थी को ६०० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएगा।
  • एक से अधिक लाभार्थी वाले परिवार को ९००  रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएगा।

संजय गांधी नरधर योजना के लिए पात्रता:

  • गंतव्य व्यक्तियों, अंधे, विकलांग, अनाथ बच्चे, बड़ी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, तलाकशुदा महिलाओं, त्याग किए गए महिलाएं, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाएं, अपमानित महिलाओं, ट्रांसजेंडर इस योजना के लिए पात्र है।
  • व्यक्ति जिसकी विकलांगता न्यूनतम ४०% से ज्यादा  है।
  • व्यक्ति जिसकी उम्र ६५ साल से कम है।
  •  व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक की आय २१,००० रुपये तक होनी चाहिए।
  •  व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।

संजय गांधी निराधार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आवेदन पत्र
  • निवास का प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) में होना चाहिए
  • अपंग का प्रमाण पत्र
  • सिविल सर्जन और सरकारी अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक द्वारा जारी किया अपंग का प्रमाण पत्र

आवेदन के लिए प्रक्रिया:

  • आवेदक को गांव की तालाटी से संपर्क करना चाहिए।
  • आवेदक को तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए।
  • संजय गांधी निराधार योजना की प्रक्रिया के लिए संबंधित जिले के जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से आवेदक संपर्क करे।

संदर्भ और विवरण:

Maharashtra Emergency Medical Services (MEMS)

Shravan Bal Rajya Seva Nivrutti Vetan Yojana in Maharashtra