Shaadi Bhagya Scheme for Minority Women in Karnataka (In English)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (कर्नाटक सरकार) ने एक नयी योजना की शुरूआत की है जिसका नाम है शादी भाग्य योजना। यह योजना अक्टूबर 2013 को अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विवाह के लिए शुरू की गयी है और यह योजना अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि) महिलाओ को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
शादी भाग्य योजना के लाभ:
- सरकार वित्तीय सहायता के रूप मै 50,000 रुपये अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी आदि) की महिलाओ को उनकी शादी के लिए प्रदान करती है।
- महिला, तलाकशुदा और विधवा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है
शादी भाग्य योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए
- शादी लिए दुल्हन की उम्र 18 साल के ऊपर और दुल्हे की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए
- आवेदक की वार्षिक आय5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- महिलाओं, तलाकशुदा और विधवा जो अल्पसंख्यक समुदायों के अंतर्गत आती है वह शादी भाग्य योजना के लिए पात्र हैं
शादी भाग्य योजना के लिए दस्तावेज:
- पहचान पत्र आधार कार्ड के रूप में इस तरह के
- बीपीएल कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
कैसे शादी भाग्य योजना के लिए आवेदन करे:
- आवेदन पत्र भरे और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे
- अब, इस आवेदन फॉर्म को कर्नाटक राज्य में अल्पसंख्यकों के कार्यालय विभाग में जमा करें
संपर्क विवरण:
- अल्पसंख्यक, 20 वीं मंजिल, Vishveshwaraiah टॉवर, डॉ बी आर अम्बेडकर Veedhi निदेशालय, बेंगलुरू-560001
- ईमेल आईडी: gokdom@gmail.com
संदर्भ और विवरण:
- शादी भाग्य योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: http://gokdom.kar.nic.in/
- शादी भाग्य योजना: http://gokdom.kar.nic.in/English/Default.aspx?PageNo=20