बिहार पोशाक योजना: स्कूल के छात्रों के लिए पोशाक वितरण
बिहार सरकार ने राज्य के स्कूल के छात्रों के लिए पोशाक योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए पैसे दिये जाएंगे। राज्य के सभी वर्गों के छात्रों यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा। सरकार ने राज्य के स्कूल में पोशाक वितरण करने के लिए छात्र और छात्राओं को वर्गीकरण किया है। बिहार राज्य के १ ली कक्षा से १२ वी कक्षा के छात्रों को इस योजना के तहत पोशाक वितरण किये जाएंगे।
पोशाक योजना का लाभ:
- राज्य के स्कूल में नियमित पढाई करने वाले छात्रों को पोशाक प्रदान किया जाएंगा।
- बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के स्कूल के छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए १,५०० रुपये प्रदान करेंगी।
- १ ली से २ री कक्षा के छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए ६,०० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
- ३ री से ५ वी कक्षा के छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए ७,०० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
- ६ वी से ८ वी कक्षा के छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए १,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
पोशाक योजना के लिए पात्रता:
- छात्र बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- छात्र का बैंक खाता होना चाहिए।
- छात्रों को पोशाक खरीदने के लिए दी जानी वाली राशी छात्र के बैंक खाते में जमा की जाएंगी।
- छात्र के परिवार की वार्षिक आय १ लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
पोशाक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आय प्रमाण पत्र
- मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकर की तस्वीर
पोशाक योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
लाभार्थी छात्र जिस स्कूल में पढाई कर रहा है, उस स्कूल प्रशासन से संपर्क करना होंगा।